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Basti News: पिता की हत्या के दोषी बेटे को उम्रकैद
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बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शम्सुल हक की अदालत ने पिता की हत्या के आरोपी विजय चौधरी निवासी परासी थाना कोतवाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में 13 जून 2023 को सत्य प्रकाश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई विजय ने पैसे के विवाद में गुस्से में आकर अपनी पत्नी मंजू चौधरी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना शाम लगभग 6:30 बजे हुई, जब मंजू खाना बना रही थी। आरोपी ने विवाद के दौरान अपने पिता गौरीशंकर और माता सुभावती पर भी हमला किया। पिता मौके पर बेहोश हो गए और बाद में जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया।
जांच के बाद विजय चौधरी के खिलाफ आईपीसी की हत्या व जानलेवा हमले के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। सुनवाई में दस गवाहों ने गवाही दी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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इस संबंध में 13 जून 2023 को सत्य प्रकाश चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई विजय ने पैसे के विवाद में गुस्से में आकर अपनी पत्नी मंजू चौधरी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना शाम लगभग 6:30 बजे हुई, जब मंजू खाना बना रही थी। आरोपी ने विवाद के दौरान अपने पिता गौरीशंकर और माता सुभावती पर भी हमला किया। पिता मौके पर बेहोश हो गए और बाद में जिला अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया।
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जांच के बाद विजय चौधरी के खिलाफ आईपीसी की हत्या व जानलेवा हमले के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। सुनवाई में दस गवाहों ने गवाही दी। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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