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Basti News: जमानतदार के अभाव में रिहा न होने वाले बंदियों की सामाजिक आख्या तैयार

Sat, 10 Aug 2024 05:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 10 Aug 2024 05:19 AM IST
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Social report prepared for prisoners who are not released due to lack of surety
- विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने तैयार की आख्या
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- पूछताछ के आधार पर तैयार किया पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक व आर्थिक रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जेल में बंदियों को विधिक सहायता व परामर्श के बारे में जानकारी दी गई। जमानतदार के अभाव में रिहा न होने वाले छह बंदियों की सामाजिक आख्या तैयार की गई।
विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि जिन बंदियों का न्यायालयों से जमानत स्वीकार्य हो गया है लेकिन, उनके पास जमानदार न होने के कारण उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। ऐसे बंदियों से उनकी पारिवारिक पृष्ठ भूमि के संबंध में पूछताछ करके सामाजिक व आर्थिक रिपोर्ट तैयार की गई है। जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई।
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बंदियों को बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें तमाम प्रकार की विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बताया कि जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के मार्गदर्शन व प्राधिकरण सचिव अनिल कुमार के निर्देश पर जेल में शिविर का आयोजन हुआ। मौके पर डिप्टी जेलर रोशन आरा, डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल शैलजा कुमार पांडेय, दीप्ति पांडेय आदि मौजूद रहीं।
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