फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Six sentenced to life imprisonment for murder of former block pramukh's husband

Basti News: पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति की हत्या में छह को उम्रकैद

Wed, 10 Sep 2025 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 10 Sep 2025 02:32 AM IST
विज्ञापन
Six sentenced to life imprisonment for murder of former block pramukh's husband
बस्ती। बहुचर्चित पूर्व प्रमुख के पति जितेंद्र सिंह हत्याकांड में मंगलवार को न्यायालय ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। साजिश रचने के आरोपियों समेत चार को न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया।
विज्ञापन

अपर जिला जज प्रथम शिवचंद की अदालत ने लालगंज थानाक्षेत्र के भरवलिया निवासी गब्बर पाल, पीयूष पाल, आकाश पाल, विक्की पाल, सनी पाल और पुनीत पाल को दोषी ठहराया। जबकि पूर्व प्रमुख रमेश बहादुर सिंह के पुत्र अमित कुमार सिंह छोटू, वीरेंद्र बहादुर उर्फ बब्बू पाल, टुनटुन पाल और विशाल को निर्दोष करार दिया।
विज्ञापन

दो जनवरी 2022 को बनकटी बाजार के उपाध्याय मार्केट के सामने दिन में करीब साढ़े तीन बजे महादेवा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख बनकटी नीलम सिंह के पति एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता रघुनाथ सिंह के छोटे भाई जितेंद्र सिंह पर हमला हुआ था। आठ दिन बाद लखनऊ के सहारा हास्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने जितेंद्र सिंह के भतीजे रामायण सिंह की तहरीर पर मोनू पाल, गब्बर पाल, पीयूष पाल, आकाश पाल, शनि पाल, विवेक पाल और पुनीत पाल निवासी भरवलिया थाना लालगंज व अन्य अज्ञात के खिलाफ बलवा, हत्या के प्रयास, छिनैती, सेवन सीएलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
बाद में हत्या की धारा बढ़ाई गई और विवेचना में अमित कुमार सिंह छोटू, वीरेंद्र बहादुर उर्फ बब्बू पाल और टुनटुन पाल का नाम बढ़ाकर 10 आरोपियों को पुलिस ने जेल भिजवा दिया था। एक वर्ष बाद हाईकोर्ट से सभी की जमानत मंजूर हो गई।

जमानत के खिलाफ वादी रामायण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने आठ आरोपियों की जमानत निरस्त करते हुए जिले के सक्षम न्यायालय को डे बाय डे सुनवाई का निर्देश दिया। 28 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed