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Basti News: शिवशंकर बने सद्दाम को दुष्कर्म की कोशिश के केस में तीन साल की सजा
Fri, 21 Mar 2025 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 21 Mar 2025 12:29 AM IST
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- मोहल्ले की किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला
- सद्दाम की पत्नी और एक अन्य आरोपी छह माह की परिवीक्षा पर रिहा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। प्रेमिका से शादी के लिए शिवशंकर बने सद्दाम को दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने सद्दाम पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अन्नू सोनी और कृष्णा को कोर्ट ने इस शर्त पर छह माह की परिवीक्षा पर रिहा किया कि इस दौरान उनका आचरण अच्छा रहेगा। सद्दाम ने शिवशंकर बनकर हाल ही में अन्नू से शादी की है।
जानकारी के मुताबिक मामला नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की बहन ने कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली उसकी बहन 21 नवंबर 2017 की शाम घर में अकेली थी। याचिकाकर्ता और उसकी मां घर से थोड़ी दूर पर भैंस के लिए चारा लेने गईं थीं। इसी बीच घर से बहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मां के साथ दौड़कर पहुंची। उसने देखा कि सद्दाम उसकी बहन को अर्धनग्न कर दिया था और दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। मां-बेटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अन्नू सोनी, कृष्णा और एक बाल अपचारी सद्दाम को बचा ले गए। धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मरवा देंगे।
पीड़ित परिवार स्थानीय थाने से पुलिस उच्चाधिकारियों तक शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किशोर के केस को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया था। इस पर बोर्ड ने उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था। शेष तीन आरोपियों के विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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- सद्दाम की पत्नी और एक अन्य आरोपी छह माह की परिवीक्षा पर रिहा
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। प्रेमिका से शादी के लिए शिवशंकर बने सद्दाम को दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार सप्तम की अदालत ने सद्दाम पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, अन्नू सोनी और कृष्णा को कोर्ट ने इस शर्त पर छह माह की परिवीक्षा पर रिहा किया कि इस दौरान उनका आचरण अच्छा रहेगा। सद्दाम ने शिवशंकर बनकर हाल ही में अन्नू से शादी की है।
जानकारी के मुताबिक मामला नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की बहन ने कोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली उसकी बहन 21 नवंबर 2017 की शाम घर में अकेली थी। याचिकाकर्ता और उसकी मां घर से थोड़ी दूर पर भैंस के लिए चारा लेने गईं थीं। इसी बीच घर से बहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मां के साथ दौड़कर पहुंची। उसने देखा कि सद्दाम उसकी बहन को अर्धनग्न कर दिया था और दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। मां-बेटी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अन्नू सोनी, कृष्णा और एक बाल अपचारी सद्दाम को बचा ले गए। धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मरवा देंगे।
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पीड़ित परिवार स्थानीय थाने से पुलिस उच्चाधिकारियों तक शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किशोर के केस को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया था। इस पर बोर्ड ने उसे परिवीक्षा पर रिहा कर दिया था। शेष तीन आरोपियों के विचारण के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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