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Basti News: मतगणना स्थल पर पुख्ता हों सुरक्षा के इंतजाम

Wed, 10 May 2023 01:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 10 May 2023 01:26 AM IST
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Security arrangements should be made at the counting place
डीएम प्रियंका निरंजन और एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया।
बस्ती। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने नगरपंचायत कप्तानगंज, हर्रैया एवं बभनान क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वह मतगणना स्थल नेशनल इंटर कालेज हर्रैया में स्ट्रांग रूम तथा मतगणना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। निर्देश दिया कि प्रत्येक मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
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11 मई को जनपद के दस निकायों में मतदान होगा। एक दिन बाद 13 मई को मतगणना कराई जाएगी। डीएम के निर्देशन में निष्पक्ष मतदान एवं मतगणना की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। डीएम के निरीक्षण में बताया गया कि हर्रैया में 14 वार्डों के लिए 14 मतदान केंद्र एवं 17 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। यहां कुल 15984 मतदाता हैं। नगरपंचायत बभनान में 14 वार्डो के लिए 12 मतदान केंद्र तथा 20 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। यहां कुल 16045 मतदाता है। नगर पंचायत कप्तानगंज में 15 वार्ड के लिए 15 मतदान केंद्र तथा 21 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। यहां कुल 19159 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
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उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान के दिन किसी भी मतदेय स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इस दिन प्रत्याशी वोट की याचना भी नही कर सकेंगे। मतदान के दिन छोटे आकार का कैंप लगाया जाएगा। उस पर भी कोई झंडा, प्रतीक अथवा प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं होगी। खाद्य सामग्री भी नहीं दी जाएगी। कैंप में मतदाता को सादे कागज पर मतदान पर्ची दी जाएगी। मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने निजी वाहन से मतदान केंद्र से 100 मीटर पहले तक आ सकेंगे। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, उप जिलाधिकारी हर्रैया गुलाब चंद्र मौजूद रहे।
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मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से ही बाहरी लोगों के निवास पर रोक
डीएम ने निर्देश दिया है कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से ही निकाय क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के ठहराव पर रोक रहेगा। जो भी व्यक्ति स्थानीय निकाय का निवासी नहीं हैं, उसे स्थान छोड़ना होगा। इसके लिए प्रशासन की ओर होटलों के चेकिंग की भी तैयारी की गई है। निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी अपने मत के प्रयोग के बाद क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर सकेंगे। कहा कि वर्तमान समय में धारा-144 लागू है। इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
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