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Basti News: आधार में दर्ज विवरण से ही बनेंगे राजस्व प्रमाणपत्र...आवेदकों को हो रहीं दिक्कतें
Mon, 12 Feb 2024 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Mon, 12 Feb 2024 02:33 AM IST
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ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आधार अधि प्रमाणन को किया गया अनिवार्य
आधार में संशोधन या नया बनवाने के लिए मांगा जाता है निवास प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अब तक आधार में संशोधन या नया बनवाने के लिए निवास प्रमाणपत्र को ही साक्ष्य माना जाता था। अब जब निवास बनवाने के लिए आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। यदि किसी के आधार में नाम पता या अन्य विवरण गलत दर्ज है तो वैसे ही निवास प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। ऐसे में आधार में संशोधन अथवा नया कार्ड बनवाने में समस्या आ रही है। इसके लिए शासन से अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे आवेदक परेशान हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल माइग्रेशन के बाद आय, जाति व निवास आदि प्रमाणपत्र के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। निवास प्रमाणपत्र बनवाने में आधार की अनिवार्यता के चलते नई समस्या पैदा हो गई है। लोगों को आधार में संशोधन कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। अब तक निवास प्रमाणपत्र को साक्ष्य मानते हुए आधार में संशोधन हो जाता था। मगर, नई व्यवस्था के तहत निवास प्रमाणपत्र बनाने में आधार कार्ड को ही साक्ष्य माना जा रहा है।
आधार कार्ड में दर्ज नाम, पता व अन्य विवरण में संशोधन के लिए निवास प्रमाणपत्र लगता है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज आधार केंद्र के व्यवस्थापक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा रहा है। एक से छह फरवरी तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माइग्रेशन का काम हुआ। इस दौरान आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र को बनवाने में आवेदकों को दिक्कतें हुईं। इसके बाद जब पोर्टल सुचारू रूप से चला तो आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में आधार अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इससे पहले 23 जनवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने शासनादेश जारी करते हुए आधार को अनिवार्य कर दिया था।
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अब ऐसे होगा आवेदन
राजस्व से जारी प्रमाणपत्रों के लिए आवेदक को मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी डालकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आधार व मोबाइल फोन नंबर भरा जाएगा। इसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल फोनो नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी, पोर्टल पर ओटीपी डालकर सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा जो उसके आधार कार्ड में अंकित है। इसके बाद प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
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इन दिक्कतों का सामना कर रहे आवेदक
आधार कार्ड में अंकित डाटा के अनुसार राजस्व प्रमाणपत्र बनने से आवेदकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले तमाम आवेदकों के आधार मोबाइल फोन से लिंक नहीं हैं। ऐसे में वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट माइग्रेशन से पहले राजस्व प्रमाणपत्र बनवाने में आवेदक को कोई एक प्रपत्र जैसे आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ किसी जनप्रतिनिधि की ओर से जारी किए गए प्रमाणपत्र को देना होता था। आधार की अनिवार्यता के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए आय प्रमाणपत्र बनवाना है। आधार कार्ड से मोबाइल फोन नंबर लिंक नहीं है। जन सेवा केंद्र वाले कह रहे हैं कि जब तक आधार वाली ओटीपी नहीं मिलेगी तब तक आवेदन नहीं हो पाएगा।
जगन्नाथ, बहादुरपुर
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बहु के आधार में पिता की जगह पति का नाम व पता बदलवाना है। इसके लिए निवास प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। उसके आधार में मायके का पता दर्ज है। ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं।
राम मगन, कलवारी।
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कोट
शासनादेश के अनुसार, ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अब आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना राजस्व प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा। आधार बनवाने और संशोधन में आ रही समस्या का निराकरण जल्द हो जाएगा।
सौरभ द्विवेदी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
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आधार में संशोधन या नया बनवाने के लिए मांगा जाता है निवास प्रमाणपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अब तक आधार में संशोधन या नया बनवाने के लिए निवास प्रमाणपत्र को ही साक्ष्य माना जाता था। अब जब निवास बनवाने के लिए आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। यदि किसी के आधार में नाम पता या अन्य विवरण गलत दर्ज है तो वैसे ही निवास प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा। ऐसे में आधार में संशोधन अथवा नया कार्ड बनवाने में समस्या आ रही है। इसके लिए शासन से अन्य कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे आवेदक परेशान हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल माइग्रेशन के बाद आय, जाति व निवास आदि प्रमाणपत्र के लिए अब आधार अनिवार्य कर दिया गया है। निवास प्रमाणपत्र बनवाने में आधार की अनिवार्यता के चलते नई समस्या पैदा हो गई है। लोगों को आधार में संशोधन कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। अब तक निवास प्रमाणपत्र को साक्ष्य मानते हुए आधार में संशोधन हो जाता था। मगर, नई व्यवस्था के तहत निवास प्रमाणपत्र बनाने में आधार कार्ड को ही साक्ष्य माना जा रहा है।
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आधार कार्ड में दर्ज नाम, पता व अन्य विवरण में संशोधन के लिए निवास प्रमाणपत्र लगता है। इसके अलावा अन्य दस्तावेज आधार केंद्र के व्यवस्थापक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा रहा है। एक से छह फरवरी तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माइग्रेशन का काम हुआ। इस दौरान आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र को बनवाने में आवेदकों को दिक्कतें हुईं। इसके बाद जब पोर्टल सुचारू रूप से चला तो आय, जाति, निवास व हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में आधार अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि इससे पहले 23 जनवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने शासनादेश जारी करते हुए आधार को अनिवार्य कर दिया था।
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अब ऐसे होगा आवेदन
राजस्व से जारी प्रमाणपत्रों के लिए आवेदक को मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी डालकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आधार व मोबाइल फोन नंबर भरा जाएगा। इसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल फोनो नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी, पोर्टल पर ओटीपी डालकर सबमिट करते ही आवेदक का वही नाम, जन्मतिथि एवं फोटो प्रदर्शित होगा जो उसके आधार कार्ड में अंकित है। इसके बाद प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा।
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इन दिक्कतों का सामना कर रहे आवेदक
आधार कार्ड में अंकित डाटा के अनुसार राजस्व प्रमाणपत्र बनने से आवेदकों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले तमाम आवेदकों के आधार मोबाइल फोन से लिंक नहीं हैं। ऐसे में वह आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। वेबसाइट माइग्रेशन से पहले राजस्व प्रमाणपत्र बनवाने में आवेदक को कोई एक प्रपत्र जैसे आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड के साथ किसी जनप्रतिनिधि की ओर से जारी किए गए प्रमाणपत्र को देना होता था। आधार की अनिवार्यता के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभ लेने के लिए आय प्रमाणपत्र बनवाना है। आधार कार्ड से मोबाइल फोन नंबर लिंक नहीं है। जन सेवा केंद्र वाले कह रहे हैं कि जब तक आधार वाली ओटीपी नहीं मिलेगी तब तक आवेदन नहीं हो पाएगा।
जगन्नाथ, बहादुरपुर
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बहु के आधार में पिता की जगह पति का नाम व पता बदलवाना है। इसके लिए निवास प्रमाणपत्र मांगा जा रहा है। उसके आधार में मायके का पता दर्ज है। ऐसे में दिक्कतें आ रही हैं।
राम मगन, कलवारी।
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शासनादेश के अनुसार, ही ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अब आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना राजस्व प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा। आधार बनवाने और संशोधन में आ रही समस्या का निराकरण जल्द हो जाएगा।
सौरभ द्विवेदी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर