{"_id":"6480dd50d6a38ab007061204","slug":"rape-accused-gets-8-years-rigorous-imprisonment-basti-news-c-7-1-197568-2023-06-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: दुष्कर्म के अभियुक्त को 8 वर्ष का कठोर कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: दुष्कर्म के अभियुक्त को 8 वर्ष का कठोर कारावास
Thu, 08 Jun 2023 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 08 Jun 2023 01:11 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की न्यायाधीश तारकेश्वरी सिंह ने दुष्कर्म के दोषी को 8 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को 6000 रुपये अर्थदंड लगाया है। इसे अदा न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व कनिष्क सिंह ने अदालत को बताया कि घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। वहां की युवती 13 अप्रैल 2020 को अपनी बहन के साथ कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। थाना क्षेत्र के बसडिलिया गांव का कलामुद्दीन छत के रास्ते घर में घुस गया। पीड़िता के वस्त्र फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह पीड़िता का मुंह दबाए हुए था। किसी तरह से कुछ आवाज निकली तो बगल में सो रही बहन की नींद खुल गई। बहन के शोर मचाने पर परिवार वाले भी आ गए। पिता की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इन गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी व कनिष्क सिंह ने अदालत को बताया कि घटना वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। वहां की युवती 13 अप्रैल 2020 को अपनी बहन के साथ कमरे में सो रही थी। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था। थाना क्षेत्र के बसडिलिया गांव का कलामुद्दीन छत के रास्ते घर में घुस गया। पीड़िता के वस्त्र फाड़ दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। वह पीड़िता का मुंह दबाए हुए था। किसी तरह से कुछ आवाज निकली तो बगल में सो रही बहन की नींद खुल गई। बहन के शोर मचाने पर परिवार वाले भी आ गए। पिता की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। अभियोजन की तरफ से कुल 8 गवाह पेश किए गए। इन गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है
विज्ञापन