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Basti News: आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी
Sun, 14 Jul 2024 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 14 Jul 2024 11:58 PM IST
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- जिले में करीब 1.13 लाख निजी वाहन पूरी कर चुके हैं आयु
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों जल्द ही कार्रवाई शुरु होने वाली है। परिवहन विभाग की टीमें अब इन गाड़ियों की जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
दरअसल, जिले में 1 लाख 13 हजार 377 वाहन ऐसे हैं जो 15 व 20 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इनमें 53 हजार 719 कारें व 59 हजार 658 बाइक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। जो पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं।
विभाग के अनुसार, कार व बाइक की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं। लेकिन, यदि बिना पंजीकरण यदि यह वाहन चलते हुए पाए गए तो 5 हजार रुपये पेनॉल्टी और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा।
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बस्ती। जनपद में 1.13 लाख निजी कार व बाइकों जल्द ही कार्रवाई शुरु होने वाली है। परिवहन विभाग की टीमें अब इन गाड़ियों की जांच कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।
दरअसल, जिले में 1 लाख 13 हजार 377 वाहन ऐसे हैं जो 15 व 20 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुकी हैं। इन वाहनों का दोबारा पंजीयन भी नहीं कराया गया है। इनमें 53 हजार 719 कारें व 59 हजार 658 बाइक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह गाड़ियां अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। जो पर्यावरणीय प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं।
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विभाग के अनुसार, कार व बाइक की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। 15 साल बाद कुछ लोग दोबारा पंजीयन करवाकर पांच साल के लिए वैधता प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं। लेकिन, यदि बिना पंजीकरण यदि यह वाहन चलते हुए पाए गए तो 5 हजार रुपये पेनॉल्टी और अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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एआरटीओ पंकज सिंह ने बताया कि आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों के दोबारा पंजीयन के लिए कार व बाइक का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। उस पर एचएसआरपी यानी कि हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा होना जरूरी है। बिना इसके दोबारा पांच साल के लिए पंजीयन नहीं हो पाएगा।