फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Pari murder case: Bulldozer also ran on the illegal house of the accused

परी हत्याकांड : आरोपियों के अवैध मकान पर भी चला बुलडोजरा

Fri, 18 Jul 2025 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 18 Jul 2025 01:23 AM IST
विज्ञापन
Pari murder case: Bulldozer also ran on the illegal house of the accused
पैकोलिया। थाना क्षेत्र के जीतीपुर गांव के परी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के नवीन परती में बने घर पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चल गया। तहसीलदार के आदेश पर 15 जुलाई तक मकान खाली करने का नोटिस 30 जून को चस्पा किया गया था मगर हत्यारोपी ने मकान खाली नहीं किया।
विज्ञापन

समय सीमा बीतने पर बृहस्पतिवार दोपहर नायब तहसीलदार शौकत अली व ऋषभ सिंह लेखपाल अरविंद पासवान, अंगद यादव, मनु सिंह यादव, केसरी नंदन तिवारी, सर्वेश कुमार, रंजीत विश्वकर्मा, अजय गौड़ तथा पुलिस बल के साथ बुलडोजर लेकर जीतीपुर गांव पहुंचे। नवीन परती की भूमि पर बने आरोपी के अवैध मकान को भी बुलडोजर चला कर ध्वस्त करा कर अतिक्रमण मुक्त करा दिया। 24 जून को आरोपी के कब्जे से गड्ढे की भूमि पर बुलडोजर चलवाकर पुनः उसको गड्ढे में तब्दील कराया जा चुका है।
विज्ञापन

बता दें कि 15 जून को जीतीपुर गांव में भूमि विवाद में मासूम परी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। 14 जून को दोपहर जीतीपुर गांव में जमीन की पैमाइश करके राजस्व टीम ने सीमांकन किया था। उसी जमीन पर मिट्टी गिरवाते समय अतुल कुमार श्रीवास्तव के परिवार पर हमला कर दिया गया था। इसमें परी की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस की तरफ से गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि प्रकरण की गंभीरता की जानकारी होने के बावजूद थानेदार ने लापरवाही बरती थी। मामले में 11 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था जिसमें आठ आरोपी जेल तथा तीन भाग गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed