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Basti News: वाहन की बीमा धनराशि 1.15 लाख भुगतान करने का आदेश

Wed, 10 Jan 2024 11:09 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 10 Jan 2024 11:09 PM IST
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Order to pay vehicle insurance amount of Rs 1.15 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन की क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा धनराशि 149200 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। केस दाखिल करने की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक इस धनराशि पर आठ प्रतिशत ब्याज भी देय होगा।
मुंडेरवा थाना क्षेत्र के ऊंचगांव निवासी अनूप कुमार पांडेय ने विजय कुमार त्रिपाठी एडवोकेट के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। विवरण के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए अनूप कुमार पांडेय ने एक थ्री व्हीलर वाहन खरीदा था, जिसका बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 29 जून 2017 को रोडवेज की बस ने ठोकर मार दी, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अनिल कुमार गौतम की मौत हो गई।
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परिवादी ने वाहन के मरम्मत के लिए डीलर से कोटेशन प्राप्त किया, जिसमें मरम्मत की लागत 218605 रुपये बताया गया। तब शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के पास जाकर मरम्मत राशि का आवेदन किया। बीमा कंपनी ने मरम्मत लागत देने से इन्कार कर दिया। तब उन्होंने अदालत में यह केस दाखिल किया।
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