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Basti News: दोना-पत्तल फर्म स्वामी को बीमा धनराशि देने का आदेश
Wed, 29 Jan 2025 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 29 Jan 2025 12:42 AM IST
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- फर्म मालिक ने कराया था 17 लाख रुपये का बीमा
- बीमा कंपनी ने सिर्फ 03.7 हजार किया था भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने दोना-पत्तल बनाने वाली फर्म की स्वामिनी को 13 लाख 92 हजार 478 रुपये बीमा धनराशि भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को एक लाख 75 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
बाढ़ूजोत गांव की सीमा ने न्यायालय में वाद दाखिल किया। बताया कि उसने दोना पत्तल बनाने का कारोबार शुरू किया था। फर्म का बीमा 17 लाख रुपये का एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा चार जून 2021 से तीन जून 2022 तक प्रभावी था। 8/9 फरवरी 2022 को शॉर्ट सर्किट से फर्म में आग लग गई और 30 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था।
बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 03 लाख 07 हजार 676 रुपये की क्षति का आकलन किया। बीमा कंपनी ने यही धनराशि भुगतान कर दिया। अल्प भुगतान से क्षुब्ध होकर उन्होंने केस दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने 17 लाख रुपये का उत्तर दायित्व मानते हुए पहले से भुगतान की गई धनराशि 03 लाख 07 हजार 676 रुपये को काटकर शेष राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ में क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
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- बीमा कंपनी ने सिर्फ 03.7 हजार किया था भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने दोना-पत्तल बनाने वाली फर्म की स्वामिनी को 13 लाख 92 हजार 478 रुपये बीमा धनराशि भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को एक लाख 75 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
बाढ़ूजोत गांव की सीमा ने न्यायालय में वाद दाखिल किया। बताया कि उसने दोना पत्तल बनाने का कारोबार शुरू किया था। फर्म का बीमा 17 लाख रुपये का एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा चार जून 2021 से तीन जून 2022 तक प्रभावी था। 8/9 फरवरी 2022 को शॉर्ट सर्किट से फर्म में आग लग गई और 30 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था।
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बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 03 लाख 07 हजार 676 रुपये की क्षति का आकलन किया। बीमा कंपनी ने यही धनराशि भुगतान कर दिया। अल्प भुगतान से क्षुब्ध होकर उन्होंने केस दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने 17 लाख रुपये का उत्तर दायित्व मानते हुए पहले से भुगतान की गई धनराशि 03 लाख 07 हजार 676 रुपये को काटकर शेष राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ में क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
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