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दाखिल खारिज के लिए तहसीलों के चक्कर से मुक्ति

Mon, 07 Dec 2020 11:25 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Dec 2020 11:25 PM IST
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रजिस्ट्री कराते ही करना होगा ऑनलाइन आवेदन, 35 से 45 दिनों में घर बैठे हो जाएगा दाखिल खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
गौर। नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री कराते ही दाखिल खारिज के लिए आरसीसीएमएस (रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से शपथ पत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद 35 से 45 दिन में घर बैठे आवेदनकर्ता का दाखिल खारिज हो जाएगा।

राजस्व परिषद की पहल पर सरकार ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है, जो जमीन व मकान का रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज के लिए कई महीनों तक तहसीलों व राजस्व कर्मियों के पीछे-पीछे चक्कर लगाते थे। तहसीलदार हर्रैया चंद्रभूषण प्रताप ने बताया कि राजस्व परिषद की ओर से पत्र मिला है, जिसमें नामांतरण एवं दाखिल खारिज प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब बैनामा कराने वालों को तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पहले दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को कई महीनों तक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल व न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़ता था। तारीख पर तारीख का सामना करना पड़ता था।
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