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Basti News: गांजा रखने पर एक वर्ष की कैद, 5000 अर्थ दंड
Thu, 08 Jun 2023 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 08 Jun 2023 01:10 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने 1.400 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उसे 5000 रुपये का दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायाधीश को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र राय ने 24 दिसंबर 2013 को आवश्यक जांच के लिए निकले हुए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि पिकौरा के पास एक व्यक्ति घूम रहा है। आवश्यक बल प्रयोग कर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी पहचान घनश्याम सोनी निवासी ग्राम मनिकरपुर थाना कप्तानगंज जिला बस्ती के रूप में हुई। विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। गवाहों के बयान व फर्द बरामदगी व रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने घनश्याम को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार उपाध्याय व कुमार उत्कर्ष ने न्यायाधीश को बताया कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गजेंद्र राय ने 24 दिसंबर 2013 को आवश्यक जांच के लिए निकले हुए थे। मुखबिर से सूचना मिली कि पिकौरा के पास एक व्यक्ति घूम रहा है। आवश्यक बल प्रयोग कर पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी पहचान घनश्याम सोनी निवासी ग्राम मनिकरपुर थाना कप्तानगंज जिला बस्ती के रूप में हुई। विवेचना के बाद उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। गवाहों के बयान व फर्द बरामदगी व रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने घनश्याम को दोषी मानते हुए दंडित किया है।
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