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Basti News: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा
Sun, 16 Apr 2023 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 16 Apr 2023 01:03 AM IST
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बस्ती। हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना की अदालत ने दो साल में ही निर्णय दिया।अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह की साधारण कारावास की भुगतनी पड़ेगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) परिपूर्णानंद पांडेय और एडीजी आलोक सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना कलवारी थाना क्षेत्र की है। लालगंज क्षेत्र के शोभनगर निवासी अनुराधा ने कलवारी थाने में तहरीर देकर बताया कि वह होली के दो दिन पूर्व अपने मायके सिंगही गांव आई थीं और अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं। घटना के दिन तीन अप्रैल 2021 को वह अपनी माता के साथ घर में ही मौजूद थीं। दिन में करीब एक बजे उनका चचेरा भाई गंगाराम लोहे की रॉड लेकर पहुंचा और उनकी मां गायत्री देवी (65) को जमीन पर गिराकर गले पर लगातार वार कर हत्या कर दी। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादी के निजी अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने अदालत को बताया कि आरोपी का कृत्य समाज में दहशत फैलाने वाला है। ऐसे व्यक्ति को कठोर सजा दी जाए। अदालत ने गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) परिपूर्णानंद पांडेय और एडीजी आलोक सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि घटना कलवारी थाना क्षेत्र की है। लालगंज क्षेत्र के शोभनगर निवासी अनुराधा ने कलवारी थाने में तहरीर देकर बताया कि वह होली के दो दिन पूर्व अपने मायके सिंगही गांव आई थीं और अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं। घटना के दिन तीन अप्रैल 2021 को वह अपनी माता के साथ घर में ही मौजूद थीं। दिन में करीब एक बजे उनका चचेरा भाई गंगाराम लोहे की रॉड लेकर पहुंचा और उनकी मां गायत्री देवी (65) को जमीन पर गिराकर गले पर लगातार वार कर हत्या कर दी। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वादी के निजी अधिवक्ता बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र ने अदालत को बताया कि आरोपी का कृत्य समाज में दहशत फैलाने वाला है। ऐसे व्यक्ति को कठोर सजा दी जाए। अदालत ने गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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