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मॉर्फ्ड वीडियो प्रकरण : महिला आयोग ने दिया अल्टीमेटम

Sat, 31 Jan 2026 12:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 12:27 AM IST
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Morphed video case: Women's Commission issues ultimatum
बस्ती। कोतवाली क्षेत्र में एक महिला व उसके परिवार को बदनाम करने के लिए मॉर्फ्ड वीडियो वायरल किए जाने के मामले में राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक से पूरे प्रकरण में की गई कार्रवाई की जांच आख्या 17 फरवरी तक मांगी है।
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आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा के भीतर रिपोर्ट न मिलने या आख्या अपूर्ण पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक को स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य देने के लिए बुलाया जा सकता है। राज्य महिला आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह मामला महिला की गरिमा, सम्मान और निजता से जुड़ा हुआ है, जिसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने जांच कराने का निर्णय लिया है।
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आयोग ने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण तथ्य अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किए जाएं।
बताया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बभनगांवा निवासी एक महिला व उसके परिवार का वीडियो मॉर्फ्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। आरोप है कि लौकिहवा निवासी एक युवक ने झूठा वीडियो तैयार कर महिला के भतीजे को केले के पेड़ की चोरी करते हुए दिखाया, जबकि वीडियो में महिला व उसकी बेटी को भी उसके साथ खड़ा दिखाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने 17 दिसंबर 2025 को जिले के सर्किट हाउस में आयोजित राज्य महिला आयोग की सदस्य एकता सिंह की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान आयोग की सदस्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को एक सप्ताह के भीतर जांच आख्या देने के निर्देश दिए थे।
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