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Basti News: पिता की हत्या के दोषी को 10 साल की सजा

Fri, 06 Feb 2026 12:49 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 12:49 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for killing father
बस्ती। एडीजे कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश शिव चंद्र ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुंडेरवा थाना ग्राम कसैला निवासी अर्जुन चौधरी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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कसैला गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद ने नौ फरवरी 2024 को मुंडेरवा थाने में तहरीर देकर कहा था कि आठ फरवरी 2024 को गांव के अर्जुन चौधरी अपने पिता राजाराम चौधरी से नशे में शाम करीब सात बजे विवाद कर रहा था, उसी दरम्यान लकड़ी के डंडे से अपने पिता को मार दिया।
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इससे उनके सिर पर चोट आई और वह बेहोश हो गए। गांव के लोगों के सहयोग से रात में ही सदर अस्पताल लेकर गए, जहां पर रात करीब 12 बजे उनकी मौत हो गई। नौ फरवरी 2024 को मुंडेरवा थाने में गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे। दोनों पक्षों की दलील और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी सेल व मुंडेरवा पुलिस की सशक्त पैरवी के बाद न्यायाधीश ने उपरोक्त सजा सुनाई है।
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