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Basti News: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
Fri, 20 Oct 2023 12:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Fri, 20 Oct 2023 12:57 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पत्नी की हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) विनोद कुमार सप्तम् की अदालत ने पति सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
एडीजीसी प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत को बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गांव निवासी इंद्रजीत मौर्या ने पुलिस का तहरीर देकर बताया था कि उसने बेटी अनीता की शादी थाना क्षेत्र के रेहार जंगल निवासी सतीश चंद्र मौर्या ऊर्फ बब्लू के साथ की थी। सतीश आए दिन अनीता की पिटाई करता था। 16 जून 2017 को सतीश ने फोन कर बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है। लाश घर में पड़ी है आकर ले जाओ।
बेटी अनीता के घर पहुंचा तो तख्त पर उसकी लाश पड़ी मिली। मामले में विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से चिकित्सीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित किया है। मामले में न्यायाधीश ने कहा कि घटना, गवाह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। पत्नी की हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) विनोद कुमार सप्तम् की अदालत ने पति सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
एडीजीसी प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत को बताया कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मनपुर गांव निवासी इंद्रजीत मौर्या ने पुलिस का तहरीर देकर बताया था कि उसने बेटी अनीता की शादी थाना क्षेत्र के रेहार जंगल निवासी सतीश चंद्र मौर्या ऊर्फ बब्लू के साथ की थी। सतीश आए दिन अनीता की पिटाई करता था। 16 जून 2017 को सतीश ने फोन कर बताया कि मैंने तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी है। लाश घर में पड़ी है आकर ले जाओ।
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बेटी अनीता के घर पहुंचा तो तख्त पर उसकी लाश पड़ी मिली। मामले में विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष से चिकित्सीय एवं मौखिक साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित किया है। मामले में न्यायाधीश ने कहा कि घटना, गवाह और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है।
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