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Basti News: विवाहिता की हत्या में पति व सास को उम्रकैद

Thu, 06 Jul 2023 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 06 Jul 2023 12:46 AM IST
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Life imprisonment to husband and mother-in-law for killing married woman
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार खरवार की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में पति विजय कुमार नायक व सास शांति देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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डीजीसी क्रिमिनल परिपूर्णानंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी प्रदीप ओझा ने अदालत को बताया कि कलवारी थाना क्षेत्र के बैडारी मुस्तहकम की घटना है। पंकज कुमार नायक पुत्र ज्ञानदास नायक निवासी बरियापारपुर थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। कहा कि अपनी बहन साधना का विवाह वर्ष 2006 में विजय कुमार नायक निवासी बैडारी मुस्तहकम थाना कलवारी के साथ किया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति व सास बहन को गाली आदि देते रहे। बात-बात में नाराज होकर साधना को सास पीटती भी थी।
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उस पर सुंदर न होने का आरोप भी मढ़ती थी। यह बात साधना फोन से मायके में बताती थी। इसी बीच विजय कुमार नायक कमाने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विजय व उनकी मां साधना को और प्रताड़ित करने लगे। वह साधना को घर से भाग जाने की बात कहते थे। 13 फरवरी 2016 की शाम सात बजे विजय व सास शांति ने साधना की गला दबा कर हत्या कर दी। जब हम लोग परिवार के साथ वहां पहुंचे तो देखा की मृतका साधना के गले पर नाखून के निशान हैं। घटना की सूचना कलवारी थाने को दे दी, लेकिन पुलिस ने मामले का दर्ज नहीं किया, मगर शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाए जाने की बात आई। मृतका का विसरा जांच के लिए भेजा गया। थाने से कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य संकलित कर विजय कुमार नाय व शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र भेजा। 10 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद पति विजय नायक व सास शांति देवी को सजा सुनाई।
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