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हत्या में दोषी करार आठ को उम्रकैद

Fri, 07 Jan 2022 11:40 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 11:40 PM IST
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Life imprisonment for eight convicted in murder
हत्या में दोषी करार आठ को उम्रकैद
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58 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, न देने पर भुगतनी होगी दो वर्ष पांच माह की अतिरिक्त सजा
बस्ती। जिला जज विनोद कुमार की अदालत ने दिनदहाड़े हत्या के मामले में दोषी करार आठ लोगों शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी को बुधवार को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने दोषियों पर 58 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर दो वर्ष पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत को बताया कि घटना 30 जुलाई 2019 की है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौराहा स्थित राजेश सोनार की दुकान पर परसपुर निवासी साहबदीन यादव व उसका पुत्र वशिष्ठ यादव चाय पी रहे थे। उसी समय नारायणपुर के प्रमोद कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह, शिवकुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, रणजीत सिंह, ओम प्रकाश सिंह, सरजू पांडेय, रामू पांडेय, सुरेंद्र पांडेय निवासी ग्राम धोबही तथा अजय कुमार शुक्ला निवासी ग्राम परसपुर एक राय होकर आए और साहबदीन को बुरी तरह से मारने लगे। आरोपितों के मारने पीटने से साहबदीन की हालत बिगड़ती गई उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई मृतक के पुत्र बशिष्ठ यादव की तहरीर पर अगले दिन 31 जुलाई को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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