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कबीर हत्याकांड : विवेचना में बाहर हुए सात आरोपी तलब

Fri, 08 May 2026 12:46 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 12:46 AM IST
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Kabir murder case: Seven accused who were out in the investigation have been summoned
बस्ती। शहर के बहुचर्चित कबीर तिवारी हत्याकांड का पन्ना न्यायालय में फिर से खुल गया है। विवेचना के दौरान हटाए गए सात आरोपियों के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट प्रमोद कुमार गिरी की अदालत ने सातों आरोपियों के खिलाफ तलबी का आदेश पारित किया है।
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इसमें छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह, उनके भाई अक्षय प्रताप सिंह पुत्रगण, मो. साद उर्फ सद्द पुत्र सैयद, समीर खान पुत्र मो. नजीर खान, साहिल सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह, अवनीश सिंह पुत्र ओंकार सिंह व इमरान उर्फ शीबू पुत्र अब्दुल सत्तार शामिल हैं।
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न्यायालय ने इस सभी आरोपियों को धारा 147, 148, 149, 302 व 120 (बी) के तहत समन जारी कर 20 मई 2026 को तलब किया है। एडीजीसी एवं प्राइवेट कौंसिल संजय उपाध्याय ने अदालत को बताया कि घटना 9 अक्तूबर 2019 की है। मृतक के बड़े पिता शिव प्रसाद तिवारी ने तहरीर में उल्लिखित सात लोगों के अलावा अन्य अज्ञात के खिलाफ अपने भतीजा छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण तिवारी उर्फ कबीर के हत्या के मामले में तहरीर दी थी।
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तहरीर में बताया गया था कि सात आरोपियों के अलावा अभिजीत सिंह निवासी दरिया खां, कोतवाली से रंजिश चल रही थी। घटना के कुछ दिन पूर्व इन लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। यह सभी लोग एक ही गोल के सदस्य थे और 9 अक्तूबर 2019 को कबीर की कोतवाली क्षेत्र के मालवीय मार्ग पर स्थित डॉ. रामेंद्र चतुर्वेदी के नए अस्पताल के बगल में हत्या कर दी।

विवेचक ने विवेचना के दौरान सातों लोगों का नाम विलोपित कर दिया है। अदालत में पांच गवाहों ने सातों आरोपियों के घटना में शामिल होने की गवाही भी दी। न्यायाधीश ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 319 के तहत सातों आरोपियों के तलबी का आदेश पारित किया है।
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