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Basti News: किशोरी से छेड़खानी के आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज

Sun, 21 May 2023 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 21 May 2023 02:24 AM IST
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Interim bail of accused of molesting teenager rejected
बस्ती। न्यायालय विशेष न्यायाधीश/पाक्सो एक्ट ने 13 वर्षीय किशोरी से छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक आरोपी की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत की अवधि समाप्त होने पर उसने फिर अर्जी दी थी। न्यायाधीश डाॅ. अमित वर्मा ने आरोपी विशाल की ओर से दाखिल दोबारा अंतरिम जमानत की अर्जी मंजूर नहीं की।
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मामला मुंडेरवा थाना क्षेत्र की एक गांव का है। जिला शासकीय सहायक अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव तथा प्राइवेट अधिवक्ता अजय कुमार दुबे ने अदालत को बताया कि घटना 20 जुलाई 2021 शाम करीब छह बजे की है। पीड़िता अपने घर से नगहरा चौराहे पर सब्जी एवं कुछ घरेलू सामान लेने जा रही थी। गांव के बाहर उसे देखते ही विशाल व उनका एकमित्र अश्लील बातें करने लगे। दुष्कर्म के इरादे से उसका हाथ पकड़ लिए। विशाल उसका मुंह दबाकर खींचते हुए गन्ने के खेत में ले गया। मौका मिलने पर किशोरी ने उसके हाथ में दांत से काट लिया। पकड़ ढीली होने पर शोर मचाते हुए वह भाग निकली। बाद में ग्रामीण भी पहुंच गए।
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मामले में आरोपी विशाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया मगर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसके खिलाफ न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उसके बाद उसने न्यायालय में 11 दिन पहले आत्मसमर्पण किया। साथ ही न्यायालय में 10 दिन की अंतरिम जमानत की अर्जी दी। न्यायालय ने उसे 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। जमानत की अवधि समाप्त होने पर शनिवार को वह न्यायालय में फिर हाजिर होकर दोबारा अंतरिम जमानत की अर्जी दी। जिसे खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में भेज दिया गया।
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