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दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष कैद

Wed, 27 Oct 2021 11:48 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 11:48 PM IST
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Husband jailed for eight years for dowry death
दहेज हत्या में पति को आठ वर्ष की कैद
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नौ नवंबर 2017 को हुई थी विवाहिता की हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आठ वर्ष कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय ने अदालत को बताया कि गौर थानाक्षेत्र के कनिकापुर गांव निवासी राम गोपाल यादव ने गौर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसने बेटी विंदु यादव का विवाह 6 जून 2014 को मनोज कुमार यादव निवासी नगर पंचायत बभनान थाना गौर के साथ किया था। शादी के बाद दमाद दहेज में कार मांग रहे थे। 9 नवंबर 2017 को कार न पाने के पर बेटी को जबरन फंदे पर लटका कर हत्या कर दी गई। विवेचना में पुलिस ने पति के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर पति मनोज कुमार को दहेज हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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