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बिना वर्दी पहने चलाई गाड़ी तो होगा चालान
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बिना वर्दी पहने चलाई गाड़ी तो होगा चालान
बस्ती। यदि आप विद्यालय संचालक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरटीओ की ओर से जल्द ही ड्रेस कोड को लेकर अभियान चलाया जाएगा। स्कूल वाहन चालक व परिचालक यदि बिना वर्दी के गाड़ी चलाते मिले तो उनका चालान किया जाएगा। साथ ही संबंधित विद्यालय को नोटिस भी भेजा जाएगा।
जिले में लगभग 810 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वाहन हैं, जिनके चालक बिना वर्दी के ही गाड़ी चलाते दिख जाएंगे। सादे कपड़े में ये पहचान में ही नहीं आते हैं कि स्कूल वाहन चालक हैं, या कोई अन्य। बच्चों की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2019 में ही परिवहन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यदि बिना वर्दी में चालक व परिचालक स्कूल गाड़ी चलाते मिले, तो उनके विरुद्घ कार्रवाई की जाए। जानकार हैरानी होगी कि अब तब जिले में एक भी स्कूल बस चालक व परिचालक पर बिना वर्दी के गाड़ी चलाने को लेकर कार्रवाई नहीं की गई है।
यह है ड्रेस कोड
स्कूल बस चालक के लिए खाकी पैंट व शर्ट, परिचालक के लिए नेवी ब्लू शर्ट व पैंट जबकि वैन चालक के लिए स्लेटी पैंट व शर्ट, परिचालक के लिए नेवी ब्लू शर्ट व पैंट निर्धारित किया गया है, लेकिन इस नियम को ताख पर रख चालक गाड़ियां चला रहे हैं।
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क्या कहते हैं अधिकारी
ड्रेस कोड को लेकर आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश दिया जा चुका है। जल्द ही अभियान चलाकर ऐसे चालकों व परिचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं। कहते हैं कि 70 से सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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बस्ती। यदि आप विद्यालय संचालक हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरटीओ की ओर से जल्द ही ड्रेस कोड को लेकर अभियान चलाया जाएगा। स्कूल वाहन चालक व परिचालक यदि बिना वर्दी के गाड़ी चलाते मिले तो उनका चालान किया जाएगा। साथ ही संबंधित विद्यालय को नोटिस भी भेजा जाएगा।
जिले में लगभग 810 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वाहन हैं, जिनके चालक बिना वर्दी के ही गाड़ी चलाते दिख जाएंगे। सादे कपड़े में ये पहचान में ही नहीं आते हैं कि स्कूल वाहन चालक हैं, या कोई अन्य। बच्चों की सुरक्षा को लेकर वर्ष 2019 में ही परिवहन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यदि बिना वर्दी में चालक व परिचालक स्कूल गाड़ी चलाते मिले, तो उनके विरुद्घ कार्रवाई की जाए। जानकार हैरानी होगी कि अब तब जिले में एक भी स्कूल बस चालक व परिचालक पर बिना वर्दी के गाड़ी चलाने को लेकर कार्रवाई नहीं की गई है।
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यह है ड्रेस कोड
स्कूल बस चालक के लिए खाकी पैंट व शर्ट, परिचालक के लिए नेवी ब्लू शर्ट व पैंट जबकि वैन चालक के लिए स्लेटी पैंट व शर्ट, परिचालक के लिए नेवी ब्लू शर्ट व पैंट निर्धारित किया गया है, लेकिन इस नियम को ताख पर रख चालक गाड़ियां चला रहे हैं।
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क्या कहते हैं अधिकारी
ड्रेस कोड को लेकर आरटीओ प्रवर्तन अनिल कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि संबंधित विद्यालय प्रबंधकों को निर्देश दिया जा चुका है। जल्द ही अभियान चलाकर ऐसे चालकों व परिचालकों पर कार्रवाई की जाएगी, जो ड्रेस कोड का पालन नहीं करते हैं। कहते हैं कि 70 से सौ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।