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आम चुनाव : 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी

Sat, 24 Feb 2024 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 24 Feb 2024 12:58 AM IST
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General elections: Expenses up to Rs 95 lakh
नया अकाउंट न खोलने पर तीन साल तक के लिए घोषित किया जाएगा अयोग्य
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में व्यय अनुवीक्षण कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों व टीमों का प्रशिक्षण मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुआ। बताया कि प्रत्येक लोकसभा प्रत्याशी को अधिकतम 95 लाख रुपये की सीमा तक व्यय करने की अनुमति होगी। उसे अपना नया बैंक अकाउंट खोलना होगा। ऐसा न करने पर तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

उन्होंने कार्मिकों को व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, वीडियो निगरानी, अवलोकन टीम, उड़न दस्ता, स्टेटिक निगरानी टीम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, लेखाकरण टीम, शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष तथा काल सेंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। प्रत्याशी की ओर से प्रकाशित की जाने वाली सामग्री बैनर, पोस्टर, पंपलेट पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता तथा संख्या छपवाना अनिवार्य होगा। इस मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद, एसडीएम विनोद पांडेय, गुलाब चंद्र, शत्रुहन पाठक आदि मौजूद रहे।
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