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Basti News: चार सगे भाइयों को 7-7 साल की सजा

Wed, 24 Jul 2024 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Wed, 24 Jul 2024 01:18 AM IST
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Four real brothers sentenced to 7 years each
हर्रैया क्षेत्र के मझौआ बाबू निवासी भभूती पर किया था हमला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने जानलेवा हमले के आरोपी चार सगे भाइयों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे न अदा करने पर 2 साल एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी वेद पांडेय ने न्यायाधीश को अवगत कराया कि हर्रैया क्षेत्र के मझौआ बाबू निवासी भभूती जायसवाल ने 10 अप्रैल 2017 को पुलिस का तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह हर्रैया के भारत नगर तेनुआ से साइकिल से घर जा रहा था। छपिया बाग के पास पुरानी रंजिश व जमीन के विवाद को लेकर गांव के धर्मेंद्र सिंह, महेंद्र उर्फ पप्पू सिंह, सुरेंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह ने हमला कर दिया।
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इससे उनकी हाथ, पैर व सीने की हड्डी टूट गई। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। चारों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई।
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