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Basti News: मारपीट के मामले में चार दोषियों को दो-दो साल की सजा, जुर्माना
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बस्ती। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के करीब 14 वर्ष पुराने मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 3500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, घटना दो अगस्त 2012 की रात करीब 10 बजे बस्ती रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने हुई थी। पुरानी रंजिश को लेकर हरिकेश तिवारी और ऋषि तिवारी निवासी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र तथा संतोष तिवारी और अवधेश तिवारी निवासी ग्राम चाना, थाना पैकोलिया, ने राजबली तिवारी के पुत्र राजकुमार, रामसहाय और सुभाष के साथ मारपीट की थी। मारपीट में तीनों को चोटें आई थीं।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना के समर्थन में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने हरिकेश तिवारी, ऋषि तिवारी, संतोष तिवारी और अवधेश तिवारी को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को दो-दो वर्ष के कारावास और 3500-3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, घटना दो अगस्त 2012 की रात करीब 10 बजे बस्ती रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक के सामने हुई थी। पुरानी रंजिश को लेकर हरिकेश तिवारी और ऋषि तिवारी निवासी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र तथा संतोष तिवारी और अवधेश तिवारी निवासी ग्राम चाना, थाना पैकोलिया, ने राजबली तिवारी के पुत्र राजकुमार, रामसहाय और सुभाष के साथ मारपीट की थी। मारपीट में तीनों को चोटें आई थीं।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना के समर्थन में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने हरिकेश तिवारी, ऋषि तिवारी, संतोष तिवारी और अवधेश तिवारी को दोषी करार दिया। अदालत ने चारों को दो-दो वर्ष के कारावास और 3500-3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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