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UP: पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ की संपत्ति भी कुर्क, लगा सरकारी ताला; इस मामले में हो रही कार्रवाई

Sat, 08 Jun 2024 10:43 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, बस्ती Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 08 Jun 2024 10:43 AM IST
सार

बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ के गोमतीनगर विक्रांत खंड में स्थित 1.18 करोड़ के भूखंड कुर्क कर उस पर बृहस्पतिवार को सरकारी ताला लगा दिया गया।

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Former minister Amarmani Tripathi's Lucknow property also attached in kidnapping case
अमरमणि त्रिपाठी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहुचर्चित राहुल मद्धेशिया अपहरण केस में आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ के गोमतीनगर विक्रांत खंड में स्थित 1.18 करोड़ के भूखंड कुर्क कर उस पर बृहस्पतिवार को सरकारी ताला लगा दिया गया।

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शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में न्यायालय को बताया गया कि गोरखपुर में स्थित आरोपी की संपत्ति का पता लगाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त नगर निगम, एसडीएम सदर गोरखपुर से पत्राचार किया गया है। 
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कोतवाल विजय कुमार दुबे की तरफ से न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अप्रैल को महराजगंज के नौतनवा में स्थित मकान को कुर्क किया जा चुका है। जबकि छह जून को लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विक्रांत खंड में स्थित 450 वर्ग मीटर की कुल 1.18 करोड़ 80 हजार रुपये मूल्य का भूखंड कुर्क किया गया।
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इस तरह अब तक जितनी भी संपत्ति ज्ञात हुई, उसे कुर्क किया जा चुका है। ऐसी दशा में एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने 15 दिन की मोहलत देते हुए 21 जून से पहले गोरखपुर की संपत्ति भी कुर्क करके कुर्की कुलिंदा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

बता दें कि लगातार अदालत से गैर हाजिर रहने की दशा में न्यायालय ने आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

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