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Basti News: मारपीट के मामले में तीन लोगों पर लगा अर्थदंड

Thu, 30 Jan 2025 01:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 30 Jan 2025 01:10 AM IST
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Fine imposed on three people in assault case
हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने छावनी क्षेत्र में नौ वर्ष पहले हुई मारपीट के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। प्रत्येक आरोपियों पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर पांच दिन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अभियोजन के अनुसार, छावनी क्षेत्र के चरथी कथिक गांव निवासी परशुराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 2016 में वह शाम को शौच करने जा रहे थे। गांव के बाहर नहर की पुलिया के पास घात लगाए बैठे राकेश कुमार पुत्र राम अजोर, सूरज पुत्र गंगाराम, पप्पू पासवान पुत्र रामसवारे तथा लल्लू चौधरी पुत्र भरतलाल ने तमंचा और हाॅकी से हमला कर दिया।
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पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चारों आरोपियों पर केस दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद राकेश, सूरज और पप्पू पासवान को दोषी माना है। संवाद
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