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Basti News: प्रत्याशियों से मांगा चुनाव खर्च का ब्योरा
Tue, 23 May 2023 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 23 May 2023 12:32 AM IST
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बस्ती। जिले में निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का ब्योरा के साथ बही खाता तलब किया है। निर्धारित समय पर इसकी जानकारी न देने पर प्रत्याशियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। खर्च का ब्योरा मतगणना की तिथि से 90 दिन के अंदर देना होगा। इसे नजरंदाज करने वाले प्रत्याशियों पर लापरवाही भारी पड़ सकती है।
उल्लेखनीय है कि दस निकायों में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए कुल 1095 प्रत्याशियों ने परचा दाखिल किया था। चुनाव प्रचार के दौरान वाहन से चलने के अलावा चाय-पान से लेकर पोस्टर और बैनर, टोपी आदि के इस्तेमाल का भी हिसाब देना जरूरी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने खर्च की सूची चुनाव से पहले ही जारी कर दी थी। इसमें वीआइपी खाने में पूरी, सब्जी के साथ मिठाई है तो वहीं आमजन के लिए सादे खाने के पैकेट भी हैं। यह प्रत्याशी पर निर्भर था कि उसे कहां वीआईपी व्यवस्था करनी थी और कहां साधारण पूरी-सब्जी के साथ अचार से काम चलाना था। खान-पान के अलावा, टेबल, कुर्सी, पलंग यहां तक की गर्मी में सभा करनी हो तो पंडाल के लिए वातानुकूलित लगाने के दर भी तय किए हैं। अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग दर तय किए गए थे। तय दर के अनुसार ही उन्हें चुनाव में खर्च करना था।
हिसाब न देने वाला प्रत्याशी होगा ब्लैक लिस्ट
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय सुभाष सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई 2023 को समाप्त हुई थी इस नाते निकाय चुनाव के उम्मीदवार 13 अगस्त 23 तक अनिवार्य रूप से अपने चुनाव खर्च का ब्योरा व बहीखाता जमा कर दें। चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले प्रत्याशी को अगले किसी भी चुनाव के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
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अधिकतम चुनाव खर्च
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद 9 लाख
- नगर पालिका सदस्य पद 2 लाख
- नगर पंचायत अध्यक्ष 2.50 लाख
- नगर पंचायत सदस्य 50 हजार
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उल्लेखनीय है कि दस निकायों में अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए कुल 1095 प्रत्याशियों ने परचा दाखिल किया था। चुनाव प्रचार के दौरान वाहन से चलने के अलावा चाय-पान से लेकर पोस्टर और बैनर, टोपी आदि के इस्तेमाल का भी हिसाब देना जरूरी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने खर्च की सूची चुनाव से पहले ही जारी कर दी थी। इसमें वीआइपी खाने में पूरी, सब्जी के साथ मिठाई है तो वहीं आमजन के लिए सादे खाने के पैकेट भी हैं। यह प्रत्याशी पर निर्भर था कि उसे कहां वीआईपी व्यवस्था करनी थी और कहां साधारण पूरी-सब्जी के साथ अचार से काम चलाना था। खान-पान के अलावा, टेबल, कुर्सी, पलंग यहां तक की गर्मी में सभा करनी हो तो पंडाल के लिए वातानुकूलित लगाने के दर भी तय किए हैं। अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग दर तय किए गए थे। तय दर के अनुसार ही उन्हें चुनाव में खर्च करना था।
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हिसाब न देने वाला प्रत्याशी होगा ब्लैक लिस्ट
जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय सुभाष सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई 2023 को समाप्त हुई थी इस नाते निकाय चुनाव के उम्मीदवार 13 अगस्त 23 तक अनिवार्य रूप से अपने चुनाव खर्च का ब्योरा व बहीखाता जमा कर दें। चुनाव खर्च का हिसाब न देने वाले प्रत्याशी को अगले किसी भी चुनाव के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा।
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अधिकतम चुनाव खर्च
- नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद 9 लाख
- नगर पालिका सदस्य पद 2 लाख
- नगर पंचायत अध्यक्ष 2.50 लाख
- नगर पंचायत सदस्य 50 हजार