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हत्या में पिता-पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Thu, 26 Oct 2017 11:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 26 Oct 2017 11:53 PM IST
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three sentenced life imprisonment
court
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय हर्ष अग्रवाल ने जमीन की रंजिश में हुई हत्या में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।  
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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामानुज भास्कर ने घटना का विवरण न्यायालय के समक्ष रखा। कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र के भदावल गांव निवासी आशा सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके गांव के शीतला सिंह, जगदीश सिंह आदि से जमीन की रंजिश है।
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12 मई 2015 को आशा अपने पति राम प्रकाश के साथ हर्रैया बाजार गई थीं। घर लौटते समय गांव के बाहर बहरैची के मकान के पहले स्थित खंडहर के निकट पहले से ही घात लगाकर बैठे शीतला, जगदीश तथा उनके पुत्र मनोज ने हमला कर दिया। शीतला ने रॉड से पिता पुत्र ने ईंट से चोट पहुंचा दी। इस हमले में राम प्रकाश के सिर में गंभीर चोट आ गई, वे बेहोश हो गए।
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उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज होकर तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। इसके बाद न्यायालय ने आरोप तय किया गया। बचाव पक्ष से झूठा फंसाए जाने की बात न्यायालय को बताई गई। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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