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होम्योपैथी अस्पताल का स्वीपर निलंबित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jan 2016 12:59 AM IST
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बस्ती। जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में
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प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. उमेश चंद्र त्रिपाठी ने अपने विभाग के एक
कर्मचारी पर अभद्रता करने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का
आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह ने उसको चिकित्सक से दुर्व्यवहार और राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के चलते निलंबित कर दिया है।
पुलिस को दिए तहरीर में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. उमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 21 जनवरी को दिन में एक बजे के करीब राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल जिला चिकित्सालय में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी सूर्यदेव नशे की हालत में आए।
वह उन्हें अनाप-शनाप कहने के साथ ही सह कर्मियों से अभद्रता करने लगे। इसके बाद वह चिकित्सालय की खिड़की का शीशा और दवाओं की शीशियां तोड़ दी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी सूर्यदेव पुत्र स्व. गंगादीन निवासी रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के विरुद्ध मारपीट के साथ ही लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मामले की विवेचना जिला अस्पताल चौकी प्रभारी आलोक राय को दी गई है। जिला होम्योपैथकि चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूर्यदेव को चिकित्साधिकारी के साथ अभद्रता, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी। निलंबन अवधि में सूर्यदेव को मिश्रौलिया दुर्वासा बस्ती अस्पताल से संबद्ध किया गया है।
पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह ने उसको चिकित्सक से दुर्व्यवहार और राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के चलते निलंबित कर दिया है।
पुलिस को दिए तहरीर में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. उमेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 21 जनवरी को दिन में एक बजे के करीब राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल जिला चिकित्सालय में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी सूर्यदेव नशे की हालत में आए।
वह उन्हें अनाप-शनाप कहने के साथ ही सह कर्मियों से अभद्रता करने लगे। इसके बाद वह चिकित्सालय की खिड़की का शीशा और दवाओं की शीशियां तोड़ दी। इस मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी सूर्यदेव पुत्र स्व. गंगादीन निवासी रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के विरुद्ध मारपीट के साथ ही लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मामले की विवेचना जिला अस्पताल चौकी प्रभारी आलोक राय को दी गई है। जिला होम्योपैथकि चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सूर्यदेव को चिकित्साधिकारी के साथ अभद्रता, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी। निलंबन अवधि में सूर्यदेव को मिश्रौलिया दुर्वासा बस्ती अस्पताल से संबद्ध किया गया है।