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अभद्रता में चौकी इंचार्ज को कोर्ट ने तलब किया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Mar 2016 11:48 PM IST
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बस्ती। एसीजेएम प्रथम प्रमोद कुमार गुप्ता ने अभद्रता के आरोप में तत्कालीन चौकी इंचार्ज रामकेवल यादव को तलब किया है। 10 मई को उन्हें कोर्ट में उपस्थिति होने का आदेश दिया गया है।मुंडेरवा थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी ब्रह्मानंद पांडेय ने बस्ती शहर के स्टेशन रोड पर मकान बनवाया है।
उत्तर की तरफ राजेंद्र जायसवाल की जमीन है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है। इस मामले में दीवानी में मुकदमा ब्रह्मानंद बनाम राजेंद्र जायसवाल दाखिल है। इसमें ब्रह्मानंद के पक्ष में स्थगन आदेश मिला है। ब्रह्मानंद के अनुसार उसके उत्तर तरफ तीन फिट के जमीन को चार फुट ऊंचा पाट दिया गया है। पुरानी बस्ती थाने में शिकायत के बाद अवैध पटान को हटवा दिया गया।
इसके खिलाफ एक शिकायती पत्र राजेंद्र ने चौकी इंचार्ज दक्षिण दरवाजा रामकेवल यादव को दिया। 26 अगस्त 2012 को तीन बजे दिन में ब्रह्मानंद और उसके पौत्र रोहित कुमार को चौकी पर बुलाकर चौकी इंचार्ज ने अपमानित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। इस मामले में सीओ से भी जांच कराई गई। न्यायालय ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को अभद्रता के मामले में कोर्ट में तलब किया है।
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उत्तर की तरफ राजेंद्र जायसवाल की जमीन है। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद है। इस मामले में दीवानी में मुकदमा ब्रह्मानंद बनाम राजेंद्र जायसवाल दाखिल है। इसमें ब्रह्मानंद के पक्ष में स्थगन आदेश मिला है। ब्रह्मानंद के अनुसार उसके उत्तर तरफ तीन फिट के जमीन को चार फुट ऊंचा पाट दिया गया है। पुरानी बस्ती थाने में शिकायत के बाद अवैध पटान को हटवा दिया गया।
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इसके खिलाफ एक शिकायती पत्र राजेंद्र ने चौकी इंचार्ज दक्षिण दरवाजा रामकेवल यादव को दिया। 26 अगस्त 2012 को तीन बजे दिन में ब्रह्मानंद और उसके पौत्र रोहित कुमार को चौकी पर बुलाकर चौकी इंचार्ज ने अपमानित करते हुए अपशब्दों का प्रयोग किया। इस मामले में सीओ से भी जांच कराई गई। न्यायालय ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को अभद्रता के मामले में कोर्ट में तलब किया है।
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