फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   si and two constable sentenced life imprisonment

दरोगा सहित दो सिपाहियों को उम्रकैद की सजा

Tue, 31 May 2016 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 31 May 2016 12:04 AM IST
विज्ञापन
si and two constable sentenced life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : AmarUjala
बस्ती। पुलिस वालों के लिए सोमवार का दिन न्यायिक दृष्टि से खराब गुजरा। दरोगा सहित दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा के अलावा कई मामलों में कोर्ट ने दो दारोगा को तलब कर लिया। एडीजे अजय कुमार शाही की अदालत ने लाॅकअप में हुई मौत के मामले में एक दरोगा सहित दो सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक को बीस बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 
विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता अब्दुल शमद ने अदालत को बताया कि दुबौलिया थाना क्षेत्र के विशुनदासपुर गांव के नागेंद्र सिंह को एक मामले में 14 मई 2011 को पुलिस पकड़ लाई थी। पुलिस ने नागेंद्र सिंह को इतना मारा पीटा की उसकी मौत लाॅकअप में हो गई। इस मामले में मृतक के भतीजे रजनीकांत सिंह ने दरोगा छोटन यादव, सिपाही प्रभुनाथ यादव व ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने आरोपी दरोगा व दोनों सिपाहियों को दोषी मानते हुए सोमवार को सजा सुनाई।
विज्ञापन


उधर, एसीजेएम प्रथम प्रमोद कुमार गुप्ता की अदालत ने वाल्टरगंज के पूर्व थानाध्यक्ष वीर सिंह और एसआई मान सिंह को मारपीट के मामले में 10 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव निवासी रजनीश चौधरी ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। पहली नवंबर 2015 को सल्टौआ में मतगणना के दौरानअवैध मतों के विवाद को लेकर एसओ और एसआई ने पीड़ित को मारपीट कर थाने में बंद कर दिया था। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनो को कोर्ट में तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसीजेएम प्रमोद कुमार गुप्ता की कोर्ट ने ही एक व्यक्ति को गाली देने और धमकी देने के मामले में पुरानी बस्ती के तत्कालीन एसआई सर्वेश राय को पहली जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी रमेश ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि गांव के ही भगवानदीन को जमीन बैनामा के लिए रुपये दिये थे, मगर जमीन का बैनामा उसने दूसरे को कर दिया। रुपये मांगने के विवाद को लेकर आरोपी पक्ष के बहकावे में आकर दरोगा ने रमेश के साथ अभद्रता की और धमकाया। कोर्ट ने भगवानदीन को पहले ही धोखाधड़ी के मामले में तलब कर रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed