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गैस एजेंसी पर चार हजार का जुर्माना

Fri, 13 May 2016 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 13 May 2016 11:41 PM IST
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Rs.4 thousand penalty imposed on gas agency
गैस ‌सिलेंडर - फोटो : अमर उजाला
बस्ती। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामदरश और सदस्य महादेव दुबे ने श्रीराम भारत गैस सर्विस के खिलाफ चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता को नुकसान की भरपाई संबंधित बीमा कंपनी से कराने का आदेश दिया।
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कोतवाली थाना क्षेत्र के डमरुआ की रहने वाली संगीता पाल पत्नी अजय पाल ने उपभोक्ता फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल कर कहा कि उसने श्रीराम गैस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया था। 26 सितंबर 2014 को गैस एजेंसी द्वारा सिलिंडर की आपूर्ति की गई। जिसे परिवादिनी ने अगले दिन चूल्हे से लगाया।
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सील व ढक्कन की गड़बड़ी के चलते सिलिंडर से गैस का रिसाव होने लगा। जिससे घर में आग लग गई और घर में रखी संपत्ति का नुकसान हो गया। एजेंसी ने जांच कराई और 12 से 13 हजार रुपये क्षति का आंकलन किया। फोरम ने क्षति की धनराशि यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से दिलाने का आदेश किया। मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में चार हजार रुपये पीड़ित महिला को दिए जाने का आदेश दिया।
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