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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Recovery from the beneficiaries will be ineligible

अपात्र लाभार्थियों से की जाएगी वसूली

Mon, 29 Feb 2016 11:36 PM IST
अमर उजाला/बस्ती
अमर उजाला/बस्ती Updated Mon, 29 Feb 2016 11:36 PM IST
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बस्ती। जिले के गौर विकास खंड के सिक्टा ग्राम पंचायत में 10 अपात्रों को
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शौचालय की धनराशि देने के मामले में अब पूर्व ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी की बजाए अवैध तरीके से शौचालय का धन लेने वालों पर कार्रवाई होगी। उनसे सरकारी धन की वसूली की जाएगी।

डीपीसी की जांच रिपोर्ट के बाद पिछले दिनों डीएम ने तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी और पूर्व प्रधान सिक्टा के विरुद्घ दस अपात्रों को शौचालय देने के आरोप में एक लाख 20 हजार रुपए की वसूली भू राजस्व बकाये की भांति वसूलने का आदेश दिया था।

मगर पूर्व प्रधान राजमणि ने डीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया कि शौचालय निर्माण के लाभार्थियों की सूची पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। शौचालय के लिए अपात्र लाभार्थियों को एक लाख 20 हजार की धनराशि दी गई, जिसमें लाभार्थी अंश का 12 हजार रुपया शामिल है।

ऐसे में कुल एक लाख आठ हजार रुपए का ही भुगतान किया गया। प्रधान और सेक्रेटरी ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया। ऐसे में प्रधान और सेक्रेटरी से सरकारी धन की वसूली नहीं होगी, बल्कि उन 10 लोगों से अब सरकारी धन की वूसली की जाएगी जिन्होंने अपात्र होने के बावजूद शौचालय निर्माण के लिएधनराशि दिया।

डीएम ने सिक्टा में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए दी गई धनराशि के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा व्यय किए गए धनराशि का हिसाब मिलान करने, अपात्र लाभार्थियों को नोटिस देकर उनसे धनराशि के वसूली की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

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