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पाक्सो और दुष्कर्म मामले में दो को सजा

Sat, 05 Nov 2016 11:11 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला/ बस्ती
ब्यूरो अमर उजाला/ बस्ती Updated Sat, 05 Nov 2016 11:11 PM IST
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Pakso and two convictions in rape case
rape
अलग-अलग दो न्यायालयों में दुष्कर्म व पाक्सो के दो मुकदमों में आरोप को सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश कृपाशंकर शर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी मनोज कुमार निवासी रसना थाना पुरानी बस्ती को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी जय गोविंद सिंह ने बताया कि आठ नवंबर 2014 को आरोपी ने नाबालिग बालिका को भगा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी प्रकार एडीजे प्रथम विद्याशंकर पटेल की अदालत ने पाक्सो व दुष्कर्म के मामले में आरोपी गोबरी निवासी कसैला थाना हर्रैया के विरुद्घ 10 वर्ष सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राघवेश पांडेय ने बताया कि चार दिसंबर 2012 को 13 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर गोबरी भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। 
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