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मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा
basti
Updated Tue, 12 Apr 2016 12:29 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : demo pics
बस्ती विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक त्रिपाठी की अदालत ने मां की हत्या करने के मामले में एक बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यादव ने अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र के मुड़ियार गांव में छह दिसंबर 2012 को 70 वर्षीय भानमती जलौनी के लिए पेड़ कटवा रही थी। इसी बीच उसका बेटा गोपाल सिंह आ गया और पेड़ काटने से मना करने लगा।
मां के न मानने पर गोपाल सिंह ने पेड़ काट रहे मनोज से कुल्हाड़ी छीन मां के सिर पर वार कर दिया। जिससे मां की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दिवंगत के दूसरे बेटे रामपाल सिंह ने दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने आरोपी गोपाल को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद यादव ने अदालत को बताया कि रुधौली थाना क्षेत्र के मुड़ियार गांव में छह दिसंबर 2012 को 70 वर्षीय भानमती जलौनी के लिए पेड़ कटवा रही थी। इसी बीच उसका बेटा गोपाल सिंह आ गया और पेड़ काटने से मना करने लगा।
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मां के न मानने पर गोपाल सिंह ने पेड़ काट रहे मनोज से कुल्हाड़ी छीन मां के सिर पर वार कर दिया। जिससे मां की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट दिवंगत के दूसरे बेटे रामपाल सिंह ने दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने आरोपी गोपाल को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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