फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Husband, life imprisonment, court order

पति को आजीवन कारावास

Tue, 21 Feb 2017 11:07 PM IST
ब्यूरो अमर उजाला/ बस्ती
ब्यूरो अमर उजाला/ बस्ती Updated Tue, 21 Feb 2017 11:07 PM IST
विज्ञापन
विवाहिता की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कृपाशंकर शर्मा ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर जेठानी को बरी कर दिया। 
विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने कोर्ट में कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र के कोहल मिश्र निवासी मुकदमा के वादी सालिकराम ने पुलिस को तहरीर दिया था, जिसमे कहा गया कि उसकी चचेरी बहन सुंदरी की शादी छावनी थाना क्षेत्र के सिकटहा निवासी हृदयराम के पुत्र राजेश के साथ हुई थी। आटो रिक्शा खरीदने के लिए एक लाख रुपये की मांग पति कर रहा था। इसे लेकर उसे प्रताड़ित भी करता था। 5 जनवरी 2013 को राजेश व उसकी भाभी सीमा सूचना दिए कि बहन बीमार थी और उसकी मौत हो गई। इस मामले में सालिकराम ने दहेज के लिए राजेश व सीमा पर हत्या का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में वादी सहित दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। सीमा के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कहा कि घटना के सीमा दिल्ली में अपने पति के साथ थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed