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पति को आजीवन कारावास
ब्यूरो अमर उजाला/ बस्ती
Updated Tue, 21 Feb 2017 11:07 PM IST
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विवाहिता की हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कृपाशंकर शर्मा ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर जेठानी को बरी कर दिया।
शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने कोर्ट में कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र के कोहल मिश्र निवासी मुकदमा के वादी सालिकराम ने पुलिस को तहरीर दिया था, जिसमे कहा गया कि उसकी चचेरी बहन सुंदरी की शादी छावनी थाना क्षेत्र के सिकटहा निवासी हृदयराम के पुत्र राजेश के साथ हुई थी। आटो रिक्शा खरीदने के लिए एक लाख रुपये की मांग पति कर रहा था। इसे लेकर उसे प्रताड़ित भी करता था। 5 जनवरी 2013 को राजेश व उसकी भाभी सीमा सूचना दिए कि बहन बीमार थी और उसकी मौत हो गई। इस मामले में सालिकराम ने दहेज के लिए राजेश व सीमा पर हत्या का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में वादी सहित दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। सीमा के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कहा कि घटना के सीमा दिल्ली में अपने पति के साथ थी।
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शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने कोर्ट में कहा कि हर्रैया थाना क्षेत्र के कोहल मिश्र निवासी मुकदमा के वादी सालिकराम ने पुलिस को तहरीर दिया था, जिसमे कहा गया कि उसकी चचेरी बहन सुंदरी की शादी छावनी थाना क्षेत्र के सिकटहा निवासी हृदयराम के पुत्र राजेश के साथ हुई थी। आटो रिक्शा खरीदने के लिए एक लाख रुपये की मांग पति कर रहा था। इसे लेकर उसे प्रताड़ित भी करता था। 5 जनवरी 2013 को राजेश व उसकी भाभी सीमा सूचना दिए कि बहन बीमार थी और उसकी मौत हो गई। इस मामले में सालिकराम ने दहेज के लिए राजेश व सीमा पर हत्या का संदेह जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय में वादी सहित दस गवाहों के बयान दर्ज हुए। सीमा के अधिवक्ता रामकृपाल चौधरी ने कहा कि घटना के सीमा दिल्ली में अपने पति के साथ थी।
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