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राज्यपाल ने दी दो अफसरों पर कार्रवाई की अनुमति
basti
Updated Sun, 10 Dec 2017 12:09 AM IST
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में ड्रिप और स्प्रिंकलर घोटाले में फंसे दो पूर्व जिला उद्यान अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल ने अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुमति दी है। यह कार्रवाई आरोप सही पाए जाने के बाद की गई। इस आशय का आदेश प्रमुख सचिव उद्यान सुधीर गर्ग ने जारी किया है। संयुक्त उद्यान निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
इस घोटाले में वर्तमान जिला उद्यान अधिकारी मुन्ना यादव दो पूर्व जिला उद्यान अधिकारी, एक सहायक उद्यान निरीक्षक और उपकरण की आपूर्ति करने वाले पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। एक हफ्ता पहले वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में जांच टीम भी बस्ती आई थी। इसी जांच टीम की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने पूर्व जिला उद्यान अधिकारी राजमणि शर्मा और पूर्व जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य के खिलाफ राज्यपाल ने उत्तर-प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली नियम सात के तहत कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है। कुल 88 लाख 33 हजार 380 रुपये के अनुदान के गबन का मामला पकड़ा गया।
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 में ड्रिप और स्प्रिंकलर घोटाले में फंसे दो पूर्व जिला उद्यान अधिकारियों के खिलाफ राज्यपाल ने अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुमति दी है। यह कार्रवाई आरोप सही पाए जाने के बाद की गई। इस आशय का आदेश प्रमुख सचिव उद्यान सुधीर गर्ग ने जारी किया है। संयुक्त उद्यान निदेशक को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
इस घोटाले में वर्तमान जिला उद्यान अधिकारी मुन्ना यादव दो पूर्व जिला उद्यान अधिकारी, एक सहायक उद्यान निरीक्षक और उपकरण की आपूर्ति करने वाले पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। एक हफ्ता पहले वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में जांच टीम भी बस्ती आई थी। इसी जांच टीम की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने पूर्व जिला उद्यान अधिकारी राजमणि शर्मा और पूर्व जिला उद्यान अधिकारी लाल बहादुर मौर्य के खिलाफ राज्यपाल ने उत्तर-प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली नियम सात के तहत कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी है। कुल 88 लाख 33 हजार 380 रुपये के अनुदान के गबन का मामला पकड़ा गया।
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