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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   bail application rejected of 19 accused

सभी 19 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 03 Dec 2015 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Dec 2015 12:17 AM IST
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बस्ती। आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा डालने,
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पुलिस टीम पर पथराव आदि के आरोप में गिरफ्तार किए गए 19 लोगों को बुधवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उन लोगों की जमानत अर्जी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

सोमवार की रात पुलिस ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णचंद्र सिंह के मकान पर छापेमारी कर 25 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप था कि ये लोग चुनाव में शराब, कपड़े आदि बांट रहे थे।

इनके पास से काफी मात्रा में शराब, कपड़े, प्रधान पद की प्रत्याशी मीरा सिंह के नाम के पोस्टर आदि बरामद हुए थे। दो लक्जरी गाड़ियां भी मौके पर पकड़ी गई थीं।

बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में आरोपी 19 लोगों की जमानत अर्जी पेश की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

जिनकी जमानत अर्जी खारिज की गई है उनमें मो. आरिफ पुत्र रफी अहमद निवासी रहमतगंज थाना कोतवाली, धर्मेंद्र यादव पुत्र हरिकृष्ष्ण यादव निवासी दुबखरा, किशन चौधरी पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी रिठिया, मो. शाद उर्फ सद्दू पुत्र सैयद अहमदुल्लाह निवासी तुर्कहिया, सुनील चौधरी पुत्र रामअशोक चौधरी निवासी रिठिया, संजय चौहान पुत्र कृष्ण मोहन चौहान निवासी  दुबखरा, लालजी चौधरी पुत्र रामप्रसाद निवासी रिठिया, राहुल यादव पुत्र हरिकृष्ण निवासी दुबखरा, राजेश पुत्र रामनाथ निवासी फुटहिया, अजय पुत्र रामनाथ निवासी फुटहिया, शिवमोहन पुत्र महेश निवासी संसारपुर, संतोष कुमार पुत्र गौरीशंकर निवासी महरीपुर, आरबहादुर सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी महरीपुर, सुबाष मिश्र पुत्र उमाशंकर मिश्र निवासी सिविल लाइन, सुधीर सिंह पुत्र रामचंदर सिंह निवासी बेलाड़ी, प्रशांत नेगी पुत्र सुधीर सिंह निवासी लेंगल थाना वीरूखाल पौड़ी गढ़वाल उतराखंड, समर आनंद श्रीवास्तव पुत्र सुधीर श्रीवास्तव निवासी ब्लॉक रोड कोतवाली, भरतराम पुत्र हीरालाल निवासी रिठिया, रामप्रकाश सिंह पुत्र मानसिंह निवासी महरीपुर शामिल हैं।
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