{"_id":"574747394f1c1bd240691414","slug":"5-years-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"जानलेवा हमले में पाच वर्ष सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
जानलेवा हमले में पाच वर्ष सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 May 2016 12:28 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट में पेशी के लिए जाते हुए
- फोटो : amarujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
बस्ती। एडीजे रमाशंकर सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले में एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय ने अदालत को वताया कि छावनी थाना क्षेत्र के रमावापुर तिवारी गांव के राजकुमार का गांव के सरजू प्रसाद तिवारी सें चकरोड संबंधी विवाद चल रहा था। 11 जनवरी 12 को चकरोड नपाई के बाद सरजू प्रसाद अपने लडके राजवन्त व दुर्गेश को लेकर राजकुमार के बेटे रूपेश उर्फ डव्वू पर हमला कर दिया था,जिसमें सरजू ने लाइसेंसी बंदूक से रूपेश को घायल कर दिया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था । कोर्टने सरजू प्रसाद को जानलेवा हमले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई तथा राजवन्त एवं दुर्गेश को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।