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बरदिया लोहार में बालू खनन का पट्टा निरस्त
Updated Sat, 15 Sep 2018 11:58 PM IST
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बरदिया लोहार में बालू खनन का पट्टा निरस्त
पट्टा धारक काली सूची में डाला गया
वसूूली जाएगी 33.98 लाख धनराशि
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। हर्रैया क्षेत्र के बरदिया लोहार में पांच वर्ष के लिए अनुबंधित बालू खनन का पट्टा डीएम डॉ. राजशेखर ने निरस्त कर दिया है। पट्टाधारक आदिफा कांस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए तय 33.98 लाख रुपये अवैध खनन का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। डफाली टोला पुरानी बस्ती निवासी नवी हुसैन की उक्त कंपनी से प्रशासन ने बरदिया लोहार में खनन का पांच वर्षीय पट्टा अनुबंधित किया था।
19 जनवरी 2018 से खनन शुरू हो गया, मगर इस बीच अवैध खनन की शिकायत पर जांच प्रशासन ने कराई तो खनन क्षेत्र के बाहर 10500 घन मीटर का अवैध खनन मिला। रायल्टी, खनिज मूल्य व समन शुल्क का 33.98 लाख का आरोप सिद्ध हुआ। पट्टाधारक को नोटिस दिया गया। इस बीच एक अप्रैल द्वितीय किस्त भी देय हो गई। पट्टाधारक को प्रशासन ने इसे जमा करने के लिए कई नोटिस भेजा, मगर इसे धारक ने संज्ञान नहीं लिया। 20 जून को द्वितीय किस्त की धनराशि ब्याज सहित 2.53 लाख रुपये वसूली का प्रमाण पत्र प्रशासन ने जारी कर दिया। नोटिस के बाद पट्टाधारक की नींद टूटी और 29 जून को उसने पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति से उक्त धन को समायोजित कर पट्टा निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रशासन ने जिला शासकीय अधिवक्ता व क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी भू-तत्व खनिज कर्म से अनुमति प्राप्त किया। 11 सितंबर को अभिमत प्राप्त होने के बाद पट्टाधारक तय खनन क्षेत्र में 4.340 हेक्टेयर खनन योग्य मात्रा 125860 घन मीटर प्रतिवर्ष को निरस्त कर दिया गया। एक अप्रैल को देय द्वितीय किस्त पूर्व में जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित ब्याज सहित 6.07 लाख तत्कालीन खनन अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर इतर खनन के कारण देय 33.98 लाख की अलग-अलग वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पांच वर्ष के लिए अनुबंधित पट्टा धारक को प्रशासन ने डिफाल्टर घोषित किया। कंपनी के कृत्य के कारण राज्य सरकार को हुई राजस्व क्षति के चलते कंपनी को डीएम ने ब्लैक लिस्टेड किया है।
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पट्टा धारक काली सूची में डाला गया
वसूूली जाएगी 33.98 लाख धनराशि
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। हर्रैया क्षेत्र के बरदिया लोहार में पांच वर्ष के लिए अनुबंधित बालू खनन का पट्टा डीएम डॉ. राजशेखर ने निरस्त कर दिया है। पट्टाधारक आदिफा कांस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए तय 33.98 लाख रुपये अवैध खनन का वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। डफाली टोला पुरानी बस्ती निवासी नवी हुसैन की उक्त कंपनी से प्रशासन ने बरदिया लोहार में खनन का पांच वर्षीय पट्टा अनुबंधित किया था।
19 जनवरी 2018 से खनन शुरू हो गया, मगर इस बीच अवैध खनन की शिकायत पर जांच प्रशासन ने कराई तो खनन क्षेत्र के बाहर 10500 घन मीटर का अवैध खनन मिला। रायल्टी, खनिज मूल्य व समन शुल्क का 33.98 लाख का आरोप सिद्ध हुआ। पट्टाधारक को नोटिस दिया गया। इस बीच एक अप्रैल द्वितीय किस्त भी देय हो गई। पट्टाधारक को प्रशासन ने इसे जमा करने के लिए कई नोटिस भेजा, मगर इसे धारक ने संज्ञान नहीं लिया। 20 जून को द्वितीय किस्त की धनराशि ब्याज सहित 2.53 लाख रुपये वसूली का प्रमाण पत्र प्रशासन ने जारी कर दिया। नोटिस के बाद पट्टाधारक की नींद टूटी और 29 जून को उसने पूर्व में जमा की गई प्रतिभूति से उक्त धन को समायोजित कर पट्टा निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रशासन ने जिला शासकीय अधिवक्ता व क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी भू-तत्व खनिज कर्म से अनुमति प्राप्त किया। 11 सितंबर को अभिमत प्राप्त होने के बाद पट्टाधारक तय खनन क्षेत्र में 4.340 हेक्टेयर खनन योग्य मात्रा 125860 घन मीटर प्रतिवर्ष को निरस्त कर दिया गया। एक अप्रैल को देय द्वितीय किस्त पूर्व में जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित ब्याज सहित 6.07 लाख तत्कालीन खनन अधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर इतर खनन के कारण देय 33.98 लाख की अलग-अलग वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया। पांच वर्ष के लिए अनुबंधित पट्टा धारक को प्रशासन ने डिफाल्टर घोषित किया। कंपनी के कृत्य के कारण राज्य सरकार को हुई राजस्व क्षति के चलते कंपनी को डीएम ने ब्लैक लिस्टेड किया है।
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