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पत्नी के मौत के मामले में पति को सात वर्ष की सजा

Wed, 11 Oct 2017 11:43 PM IST
Updated Wed, 11 Oct 2017 11:43 PM IST
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पत्नी के मौत के मामले में पति को सात वर्ष की सजा
पत्नी की मौत के मामले में पति को सात वर्ष की सजा
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आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसानेके आरोप में पति को सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जय गोविंद सिंह ने घटना का विवरण कोर्ट में रखा। बताया कि पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी दूूधनाथ ने अपनी बेटी सुधा की शादी कलवारी थाना क्षेत्र के बैजलपुर गांव में सीताराम के पुत्र राम शंकर के साथ की थी। दोनों के पास एक पुत्र भी है। अस्पताल में हुए खर्चों व अन्य मांगों को लेकर सुधा को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर उसे मायके भेज दिया। घटना से एक सप्ताह पूर्व सुधा ससुराल आई। छह नवंबर 2015 के सुबह साढे़ नौ बजे सूचना मिली कि सुधा को उसके पति रामशंकर, जेठ लालमन, देवर महेश आदि ने मिलकर मार डाला। सूचना के बाद परिजन सुधा के ससुराल पहुंचे, तो मृतक के गले पर रस्सी का निशान था और रस्सी कटी पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से वादी सहित नौ गवाहों के बयान हुए। बचाव पक्ष से झूठा फंसाए जाने की बात कही गई। गवाहों के बयान व सबूत के आधार पर पति को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई, जबकि दो अन्य आरोपियों लालमन व महेश को बरी कर दिया गया।
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