फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   court news in quaid

Basti News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दस वर्ष का कारावास

Thu, 20 Jul 2023 11:18 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jul 2023 11:18 PM IST
विज्ञापन
court news in quaid
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में दस वर्ष का सश्रम करावास एवं 38 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 19 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

मामला परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एडीजीसी अखिलेश दुबे, अरविंद पांडेय, वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि परशुरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर कहा कि मेरे बड़े भाई रोजगार के सिलसिले में दिल्ली रहते हैं। उनके बच्चे एक लड़का और दो लड़की गांव में रहते हैं। भाई की पत्नी का निधन हो चुका है। चार जुलाई 2015 को भाई की छोटी लड़की शाम लगभग पांच बजे घर से कहीं चली गई। काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी जुबेर उर्फ लीला राजू निवासी सोहरूवा, थाना रामगांव, जनपद बहराइच का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर लड़की आरोपी के घर से बरामद की गई।
विज्ञापन

विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में नौ गवाहों का बयान दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान, मेडिकल परीक्षण और गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोप सिद्ध पाया। न्यायाधीश ने धारा 33(8) के प्रावधानों के दृष्टिगत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बस्ती को निर्दिष्ट योजना के अधीन पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दो लाख रुपये प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा अर्थदंड की आधी रकम भी पीड़िता के हक में होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed