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दहेज हत्या में पति को दस साल कठोर कारावास
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कुड़वा गांव का मामला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। दहेज हत्या के मामले में नगर थानांतर्गत कुड़वा निवासी अनूप सिंह को जिला जज अमरजीत त्रिपाठी की अदालत ने दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत के समक्ष घटना का विवरण रखा। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट नगर में कलवारी थाना क्षेत्र निवासी गौरा रोहारी निवासी मंजीत सिंह ने दर्ज कराई थी। यह मृतका पिंकी के भाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिंकी की शादी 14 मई 2007 को कुड़वा के अनूूप सिंह से हुई थी। 14 मार्च 2014 को भाई को फोन सूचना मिली कि बहन की मृत्यु हो गई है। बहन के ससुराल गए तो उसका शव दरवाजे पर पड़ा मिला और गले पर नीला निशान था। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दहेज हत्या, धमकी व उत्पीड़न में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। दहेज हत्या के मामले में नगर थानांतर्गत कुड़वा निवासी अनूप सिंह को जिला जज अमरजीत त्रिपाठी की अदालत ने दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत के समक्ष घटना का विवरण रखा। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट नगर में कलवारी थाना क्षेत्र निवासी गौरा रोहारी निवासी मंजीत सिंह ने दर्ज कराई थी। यह मृतका पिंकी के भाई हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिंकी की शादी 14 मई 2007 को कुड़वा के अनूूप सिंह से हुई थी। 14 मार्च 2014 को भाई को फोन सूचना मिली कि बहन की मृत्यु हो गई है। बहन के ससुराल गए तो उसका शव दरवाजे पर पड़ा मिला और गले पर नीला निशान था। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दहेज हत्या, धमकी व उत्पीड़न में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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