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कोटेदार पर 40 कुंटल राशन के गोलमाल का आरोप
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कोटेदार पर 40 क्विंटल राशन के गोलमाल का आरोप
- अंगूठा लगवाकर लाभार्थियों को नहीं दिया राशन
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मामला
- आपूर्ति विभाग की जांच में पकड़ा गया खाद्यान्न का दुरुपयोग
- डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बस्ती सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरांव खास गांव के कोटेदार पर लाभार्थियों से अंगूठा लगवाकर राशन नदीं देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस तरह कोटेदार ने 40 क्विंटल राशन का गोलमाल किया। कोतवाली पुलिस ने डीएम सौम्या अग्रवाल के आदेश पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाल शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि जिला आपूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक बस्ती सदर राम प्रसाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।
ग्राम पंचायत देवरांव खास में इसी गांव के रहने वाले लालजी सरकारी राशन की दुकान के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) हैं। पूर्ति निरीक्षक राम प्रसाद ने तहरीर में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत ग्राम पंचायत डिलिया के कार्डधारकों का ई-पास मशीन से अंगूठा लगवाकर 28.56 क्विंटल गेहूं व 19.04 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया। आवंटित अनाज का निजी हित लाभ में दुरुपयोग कर लिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक पात्र को प्रति माह तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल देने की व्यवस्था है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी कोटेदार लालजी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना एसआई रामभवन प्रजापति को सौंपी है।
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- अंगूठा लगवाकर लाभार्थियों को नहीं दिया राशन
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मामला
- आपूर्ति विभाग की जांच में पकड़ा गया खाद्यान्न का दुरुपयोग
- डीएम के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बस्ती सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरांव खास गांव के कोटेदार पर लाभार्थियों से अंगूठा लगवाकर राशन नदीं देने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस तरह कोटेदार ने 40 क्विंटल राशन का गोलमाल किया। कोतवाली पुलिस ने डीएम सौम्या अग्रवाल के आदेश पर कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाल शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि जिला आपूर्ति विभाग के पूर्ति निरीक्षक बस्ती सदर राम प्रसाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है।
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ग्राम पंचायत देवरांव खास में इसी गांव के रहने वाले लालजी सरकारी राशन की दुकान के उचित दर विक्रेता (कोटेदार) हैं। पूर्ति निरीक्षक राम प्रसाद ने तहरीर में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत ग्राम पंचायत डिलिया के कार्डधारकों का ई-पास मशीन से अंगूठा लगवाकर 28.56 क्विंटल गेहूं व 19.04 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया गया। आवंटित अनाज का निजी हित लाभ में दुरुपयोग कर लिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक पात्र को प्रति माह तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल देने की व्यवस्था है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी कोटेदार लालजी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना एसआई रामभवन प्रजापति को सौंपी है।
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