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Basti News: सच्चिदानंद पर 27 को तय होगा आरोप

Mon, 26 Feb 2024 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Mon, 26 Feb 2024 12:50 AM IST
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Charges against Sachchidanand will be decided on 27th
संत कुटीर आश्रम में साध्वियों के साथ यौन शोषण का मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। यौन शोषण केस में फंसे बाबा सच्चिदानंद और दो अन्य आरोपियों की तरफ से न्यायालय में दाखिल डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र खारिज कर दी गई। केस में शामिल एक महिला आरोपी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उसे केस से बरी कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने बाबा समेत शेष आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय की है।
पुलिस के अनुसार, संत कुटीर आश्रम में रहने वाली झारखंड की साध्वियों ने वर्ष 2018 में कोतवाली में केस दर्ज कराया था। बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद पर आरोप लगाया था कि वह अपनी कुछ शिष्याओं की मदद से आश्रम में सत्संग के बहाने महिलाओं को बुलाकर उनका यौन शोषण करता है। साध्वियों ने अपने साथ भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस केस में फरार बाबा को एसटीएफ ने वर्ष 2022 में मुरादाबाद के गिरफ्तार किया था। वह हाईकोर्ट से जमानत पर छूटकर बाहर है।
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केस का ट्रायल शुरू होने पर आरोपियों की तरफ से न्यायालय में डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र दिया गया था। इसमें कहा गया था कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के पिता व उसके दोस्त कल्पनाथ चौधरी ने 16 दिसंबर 2017 को 20 लाख रुपये की मांग की थी। पूरा न करने पर हत्या और दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी थी। वादी पक्ष की तरफ से इसके खिलाफ दलील दी गई थी। पीड़िताओं के कलमबंद बयान और पुलिस के समक्ष दिए गए 161 के बयान का हवाला दिया गया था। ऐसे में सच्चिदानंद के डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया गया।
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यह है मामला
दिसंबर 2017 में यौन शोषण का मामला तब प्रकाश में आया था, जब आश्रम से कुछ युवतियों को धक्के मारकर निकाल देने का आरोप लगाया। आश्रम की अन्य महिलाओं के साथ किसी तरह छिपते हुए महिलाएं उस समय एसपी दफ्तर में पहुंचीं, जब अन्य अधिकारी जा चुके थे। वहां मौजूद अधिकारियों को जब युवतियों ने आप बीती सुनाई तो वह दंग रह गए। इसी बीच तत्कालीन कोतवाल विजयेंद्र सिंह महिला पुलिस के साथ पहुंचे और पीड़ितों को बयान के लिए कोतवाली ले गए। तत्कालीन एसपी संकल्प शर्मा के निर्देश पर देर रात कथित बाबा के अलावा उसके तीन शिष्यों परमचेतानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैराग्यानंद तथा दो मुख्य सेविकाओं पर 2008 से लगातार यौन शोषण व सामूहिक दष्कर्म का केस दर्ज किया गया था।
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