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Basti News: प्रत्याशियों को प्रकाशित करना होगा अपना आपराधिक इतिहास

Sat, 11 May 2024 12:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 11 May 2024 12:58 PM IST
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Candidates will have to publish their criminal history
डीएम बोले-निर्वाचन का सभी लेन-देन नामांकन में दिए गए बैंक खाते से किए जाएंगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन हर हाल में करना होगा। नामांकन के दिन से प्रतिदिन लेखा, कैशबुक, बैंकबुक का नियमित रख-रखाव करना होगा। नामांकन से पूर्व सभी पोस्टर, बैनर आदि प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय का हिस्सा बनेंगे। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने दिए हैं। वह कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को अपना आपराधिक विवरण मतदान के पूर्व तीन बार बहुप्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशित कराना अनिवार्य है। इसकी एक प्रति आरओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसे 13 मई से पूर्व एक बार अवश्य प्रकाशित करा दें। कहा कि 10 हजार रुपये से अधिक के सभी भुगतान नकद नहीं होनी चाहिए, बल्कि चेक या ड्राफ्ट से या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।
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निर्वाचन का सभी लेन-देन नामांकन में दिए गए बैंक खाते से किए जाएंगे। प्राप्त सेवाओं एवं वस्तुओं का विवरण लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। लेखा रजिस्टर में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित रेट ही जोड़ा जाएगा। निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगति के संबंध में दिए गए नोटिस का 48 घंटे में जवाब देना होगा।
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उन्होंने कहा कि पेड न्यूज के बारे में विशेष सतर्कता बरतें। क्योंकि इसे प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशी की ओर से स्थापित बूथों पर टेंट, कुर्सी तथा वहां तैनात कामगार/एजेंट को दी जाने वाली पारितोषिक जलपान एवं भोजन पर व्यय भी शामिल होंगे। परिणाम घोषणा के 26वें दिन लेखा समाधान बैठक में प्रतिभाग करें। यदि कोई विसंगति हो तो ठीक कर लें।

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आचार संहिता के उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई
सामान्य प्रेक्षक बबिता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। व्यय प्रेक्षक आरएल अरुण प्रसाद ने कहा कि चुनाव संबंधी सभी खर्चे नए खाते से ही किए जाएंगे। व्यय रजिस्टर पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर अनिवार्य है। पुलिस प्रेक्षक रमेश चंद्र छाजटा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। गैर जमानती वारंटी जारी व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हो जाय, प्रचार करता हुआ पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने सभी प्रत्याशियों से कहा कि वे अपना व्यय एजेंट नामित कर दें। इस मौके पर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी, सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, सीआरओ संजीव ओझा आदि मौजूद रहे।
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