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Basti News: साठगांठ कर बैनामा करा ली हिस्से से अधिक जमीन
Tue, 10 Dec 2024 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 10 Dec 2024 12:30 AM IST
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हर्रैया। रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों और दस्तावेज लेखकों की सांठगांठ से धोखा-धड़ी कर जमीनों का क्रय करने का नया कारनामा सामने आया है। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम कोर्ट प्रथम ने सुनवाई के बाद क्रेता, बैनामेदार, अधिवक्ता, गवाहों और उप निबंधक सहित अन्य पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में रविवार रात को केस दर्ज कर के पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।
मामला करीब ढाई वर्ष पुराना है। क्षेत्र के करमदांडे गांव निवासी संतराम दुबे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह वर्तमान में फैजाबाद जनपद के स्टेट बैंक काॅलोनी बछड़ा मार्ग साहबगंज मुहल्ले में रह रहे है। उनके पिता त्रिभुवन दुबे के तीन पुत्र है। नगर पंचायत क्षेत्र के कुंवर नगर (मुरादी पुर) गांव में पिता के नाम जमीन है।
वह तीन भाई हैं, इस लिहाज से तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा 1/3 होता है। दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि राम सिंगार पुत्र त्रिभुवन शिव मोहन सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी कुंवर नगर मुरादीपुर देव मणि त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी वार्ड संख्या-1 आंबेडकरनगर नितेश साहू साकिन मिर्जापुर सरैया के साथ अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव सहित उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों व गवाहों ने सांठ-गांठ करके इनके भाई को धोखे में रखकर जमीन का 1/2 हिस्सा 15 मार्च 2022 को बैनामा करा लिया।
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जबकि, उनके भाई का हिस्सा केवल 1/3 ही अभिलेखों में दर्ज है। पीड़ित के अनुसार प्रकरण में दस्तावेज लेखक, उप निबंधक सहित अन्य की संलिप्तता से यह कारनामा किया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने पहले थाने पर शिकायती पत्र दिया, मगर उसे तत्कालीन थानेदार दौड़ाते रहे। बाद में एसपी को भी प्रार्थनापत्र दिया, मगर कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय का सहारा लिया।
न्यायलय के आदेश पर आरोपियों पर धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। कोतवाल तहसीलदार सिंह ने बताया कि मामला संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा है। इसकी गहनता से जांच होगी, जिसकी भी संलिप्तता प्रकाश में आएगी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
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मामला करीब ढाई वर्ष पुराना है। क्षेत्र के करमदांडे गांव निवासी संतराम दुबे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि वह वर्तमान में फैजाबाद जनपद के स्टेट बैंक काॅलोनी बछड़ा मार्ग साहबगंज मुहल्ले में रह रहे है। उनके पिता त्रिभुवन दुबे के तीन पुत्र है। नगर पंचायत क्षेत्र के कुंवर नगर (मुरादी पुर) गांव में पिता के नाम जमीन है।
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वह तीन भाई हैं, इस लिहाज से तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा 1/3 होता है। दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि राम सिंगार पुत्र त्रिभुवन शिव मोहन सिंह पुत्र विजय पाल सिंह निवासी कुंवर नगर मुरादीपुर देव मणि त्रिपाठी पुत्र राधेश्याम तिवारी निवासी वार्ड संख्या-1 आंबेडकरनगर नितेश साहू साकिन मिर्जापुर सरैया के साथ अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव सहित उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों व गवाहों ने सांठ-गांठ करके इनके भाई को धोखे में रखकर जमीन का 1/2 हिस्सा 15 मार्च 2022 को बैनामा करा लिया।
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जबकि, उनके भाई का हिस्सा केवल 1/3 ही अभिलेखों में दर्ज है। पीड़ित के अनुसार प्रकरण में दस्तावेज लेखक, उप निबंधक सहित अन्य की संलिप्तता से यह कारनामा किया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने पहले थाने पर शिकायती पत्र दिया, मगर उसे तत्कालीन थानेदार दौड़ाते रहे। बाद में एसपी को भी प्रार्थनापत्र दिया, मगर कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय का सहारा लिया।
न्यायलय के आदेश पर आरोपियों पर धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। कोतवाल तहसीलदार सिंह ने बताया कि मामला संगठित आर्थिक अपराध से जुड़ा है। इसकी गहनता से जांच होगी, जिसकी भी संलिप्तता प्रकाश में आएगी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।