फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Bhangura's Kotedar dismissed, case filed against Ujianpur Kotedar

Basti News: भंगुरा के कोटेदार बर्खास्त, उजियानपुर कोटेदार पर केस

Sat, 02 Dec 2023 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 02 Dec 2023 11:39 PM IST
विज्ञापन
Bhangura's Kotedar dismissed, case filed against Ujianpur Kotedar
अनाज वितरण में अनियमितता पाए जाने पर डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई
विज्ञापन

बस्ती। कुदरहा विकास खंड के दो अलग-अलग गांवों के कोटेदारों पर कार्रवाई की गई है। भंगुरा के निलंबित कोटेदार रामानंद का लाइसेंस अनाज वितरण में अनियमितता के आरोप में डीएम ने निरस्त कर दिया है। वहीं एसडीएम सदर के निर्देश पर उजियानपुर के कोटेदार राम सजीवन पर लालगंज थाने में 3/7 ईसी एक्ट का केस दर्ज कराया गया है।
जानकारी के अनुसार, भंगुरा गांव के कोटे की दुकान की वितरण व्यवस्था की जांच 25 जुलाई को कराई गई थी। इसमें 43 उपभोक्ताओं का लिखित बयान दर्ज हुआ। सभी का आरोप था कि कोटेदार ने अंगूठा लगवाने के बाद अनाज नहीं दिया। इसके पहले भी संबंधित कोटेदार की अनियमितता के आरोप में प्रतिभूति धनराशि पांच हजार रुपये जब्त की गई थी। वितरण प्रणाली में सुधार न करने पर कोटेदार को 8 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था।
विज्ञापन

इसके बाद उसके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति कर डीएम के समक्ष पत्रावली पेश की गई। दोष परिलक्षित होने पर 30 नवंबर को डीएम अंद्रा वामसी ने संबंधित कोटेदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा उजियानपुर गांव के कोटेदार पर एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने जांच की। स्टॉक में पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय योजना के अनाज कम पाए गए। एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने कोटेदार राम सजीवन पर केस दर्ज कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed